13 मई 2008 को जयपुर बम ब्लास्ट में 71 लोग मारे गए थे |bomb blast
Edited By Vijay Sharma
जयपुर (सच कहूँ डेस्क)। राजस्थान की राजधानी जयपुर (Four accused convicted in Jaipur bomb blast case) में विशेष अदालत ने श्रृंखलाबद्ध बम विस्फोट मामले में आज चार आरोपियों को दोषी करार दिया जबकि एक आरोपी को बरी कर दिया। न्यायाधीश अजय कुमार शर्मा (प्रथम) ने यह फैसला सुनाया। अदालत ने जिन आरोपियों को दोषी करार दिया उनमें आरोपी मोहम्मद सैफ, मोहम्मद सरवर आजमी, सैफुर्रहमान एवं सलमान खान शामिल हैं जबकि ओरापी शाहबाज हुसैन को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया गया।
दोषी करार इन लोगों को सजा बाद में सुनाई जाएगी |Jaipur bomb blast
शाहबाज पर ई मेल करने का आरोप था और वह धमाकों के दौरान जयपुर आया ही नहीं, इसलिए अदालत ने उसे संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया। इससे पहले कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच पांचों आरोपियों को अदालत में पेश किया गया। दोषी करार इन लोगों को सजा बाद में सुनाई जाएगी।उल्लेखनीय है कि 13 मई 2008 जयपुर के परकोटे में एक के बाद एक आठ धमाके किए गए जिनमें सत्तर से अधिक लोगों की मौत हुई और 180 से अधिक लोग घायल हो गए थे। इस हमले में कुल 13 आरोपी शामिल थे। इनमें पांच आरोपियों पर यह फैसला आया है। इस मामले में तीन आरोपी अब तक फरार हैं जबकि दो आरोपी बाटला हाउस मुठभेड़ में मारे जा चुके हैं।
- बम ब्लास्ट के बाद सरकार ने आरोपियों को पकड़ने के लिए एटीएस का गठन किया था।
- इसका मुख्यालय जयपुर में स्थापित किया गया।
- साथ ही कोतवाली और माणकचौक थाने में दर्ज आठ केसों का अनुसंधान एटीएस राजस्थान को सौंपा गया।
- एटीएस ने इन धमाकों में 11 आतंकियों को नामजद किया।
- इनमें पांच आरोपियों को एटीएस राजस्थान ने गिरफ्तार कर लिया।
- दो आंतकियों को हैदराबाद पुलिस ने गिरफ्तार किया।
- एक को पिछले साल दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया था।
- वहीं, तीन आरोपी अभी भी फरार है।
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