बालक एवं बालिकाओं को एक समान सुरक्षा के अधिकार प्रदान किए
प्रताप नगर ( सच कहूँ / राजेंद्र कुमार)। बच्चों के हित के लिए हर संभव कार्य करके (good and bad touch) बच्चों का भविष्य उज्जवल बनाने में उनकी पूरी सहायता की जाएगी व छोटे-छोटे बच्चे हमारे देश का आने वाला भविष्य है। यह शब्द बाल कल्याण समिति जिला यमुनानगर सदस्य अलका गर्ग ने कहे। अलका गर्ग ने बताया कि पोक्सो एक्ट के अंतर्गत बालक एवं बालिकाओं को एक समान सुरक्षा के अधिकार प्रदान किए गए हैं। बच्चों को चाहे लड़का हो या लड़की हो उन्हें अपने आसपास विशेष सतर्कता बरतनी चाहिए।
जेजे एक्ट के अंतर्गत बच्चों को बहुत से कानूनी अधिकार प्रदान किए
उन्हें गुड टच व बैड टच के बारे में पता होना चाहिए कि कौन व्यक्ति उन्हें कहां से किस प्रकार से छूने की चेष्टा कर रहा है। अगर बच्चों को लगता है कि कोई व्यक्ति उन्हें गलत तरीके से छू रहा है तो उन्हें इसकी तुरंत शिकायत अपने माता पिता, अविभावक, स्कूल टीचर, नजदीकी पुलिस थाने व बाल कल्याण समिति व उन्हें कर सकते हैं। अलका गर्ग ने बताया कि पोक्सो एक्ट व जेजे एक्ट के अंतर्गत बच्चों को बहुत से कानूनी अधिकार प्रदान किए गए है और उन कानूनों के अंतर्गत बच्चों से बाल मजदूरी करवाना अपराध है। अलका गर्ग ने बताया कि बेसहारा जरूरतमंद बच्चों की सहायता के लिए छछरौली में बाल कुंज की स्थापना की गई है, जिसमें 125 से ज्यादा बच्चे रहते हैं।
- बाल कल्याण समिति सदस्य अलका गर्ग ने कहा
- कि बच्चों का हृदय कोमल स्वभाव का होता है,
- उन्हें हम जैसा शुरू में बना देते हैं, वह उसी राह पर चल पड़ते हैं
- तो हमारा फर्ज बनता है कि बच्चों के सुखद भविष्य के लिए उन्हें सही राह दिखाई जाए
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