मेहुल के खिलाफ नोटिस को सार्वजनिक करने का निर्देश (mehul choksi)
नई दिल्ली (सच कहूँ न्यूज)। पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) घोटाले के आरोपी मेहुल चोकसी की ओर से गुजरात के (mehul choksi) एक ज्वैलर से 108 किलो सोने की ठगी का मामला शुक्रवार को उच्चतम न्यायालय पहुंच गया। न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता की अध्यक्षता वाली पीठ ने ज्वेलर दिग्विजय सिंह जडेजा की याचिका की सुनवाई करते हुए कहा कि वह उम्मीद कायम रखें।
पीठ ने याचिकाकर्ता को इस बात की इजाजत दी है कि वह मेहुल को इस बारे जारी नोटिस को (mehul choksi) अखबारों में छपवाकर सार्वजनिक करे। गुप्ता ने कहा कि उन्होंने अखबार में पढ़ा है कि मेहुल एंटीगुआ में है और उसे वापस लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने मेहुल चोकसी को जारी नोटिस को उसके आखिरी घर और अखबारों में देने को कहा। दरअसल शीर्ष अदालत जडेजा की याचिका पर सुनवाई कर रही है जिसमें मेहुल के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई करने की मांग की गई है।
क्या है मामला
- ज्वेलर ने चौकसी पर 108 किलो सोने की ठगी करने का आरोप लगाया था और प्राथमिकी दर्ज की थी।
- लेकिन गुजरात उच्च न्यायालय ने इसे रद्द कर दिया।
- जिसके खिलाफ याचिका दाखिल करने पर दो फरवरी 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने चोकसी को नोटिस जारी किया था।
- तब से ही उसने नोटिस का जवाब नहीं दिया है।
- मेहुल के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई करने की मांग की गई।
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