कार्रवाई। फायर सेफ्टी नियमों में लापरवाही पड़ गई भारी
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एसडीएम सेंट्रल के आदेश पर हुई कार्रवाई
चंडीगढ़ (सच कहूँ न्यूज)। फायर सेफ्टी नॉर्म्स पूरे न होने पर एस्टेट आफिस ने तीन कोचिंग इंस्टीट्यूट सील किए। सेक्टर-15 स्थित एससीओ-2, 80-81, 72-73 में चल रहे कोचिंग इंस्टीट्यूट को फायर सेफ्टी नियमों की अनदेखी और एनओसी न होने पर सील कर दिया गया है। यह कार्रवाई एसडीएम सेंट्रल नाजुक कुमार के आदेशों पर की गई। जिन कोचिंग सेंटर्स में फायर सेफ्टी नियम पूरे नहीं हैं। उनके खिलाफ चंडीगढ़ प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी है। इसकी शुरूआत सेक्टर-24 में कोचिंग सेंटर से की गई थी।
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गुजरात के सूरत में कोचिंग सेंटर में आग लगने की घटना में कई बच्चों की मौत हो गई थी
इसके बाद यूटी चंडीगढ़ में भी सभी कोचिंग सेंटरों की चेकिंग की गई थी। इनमें कई खामियां या वॉयलेशन पाई गई थीं। इसके बाद अपने-अपने एरिया में एसडीएम ने कोचिंग सेंटरों को निर्देश दिए थे कि वे वॉयलेशन को हटाकर फायर को लेकर एनओसी ले लें। करीब एक महीना निकलने के बाद भी कई सेंटरों ने ऐसा नहीं किया।
एसडीएम सेंट्रल नाजुक कुमार के आदेश पर अब तक चार कोचिंग इंस्टीट्यूट पर कार्रवाई हो चुकी है।
ज्यादातार कोचिंग इस्टीट्यूट में एंट्री पॉइंट पर ही बिजली के मीटर लगे हुए हैं। जोकि फायर सेफ्टी नॉर्म्स के खिलाफ हैं। इसके अलावा कोचिंग सेंटर में फाइबर या लकड़ी से पार्टिशन देकर क्लास रूम बनाए गए हैं। आग लगने की स्थिति में यहां बहुत जल्दी आग लगेगी। ऐसी स्थिति में भागने का मौका नहीं मिलेगा। ऐसे में अब इन कोचिंग इंस्टीट्यूट को शोकॉज नोटिस दिए जाने के बाद सील करने की कार्रवाई जारी है।