चारों को दोषी करार देते हुये दस साल की सजा सुनाई
मोगा(सच कहूँ न्यूज)। पंजाब में मोगा की दो अदालतों ने कल एक महिला (Court sentences ten years for smugglers) सहित चार तस्करों को दस-दस साल की कैद तथा प्रत्येक पर एक -एक लाख रुपए का जुर्माना किया है। जिला एवं सत्र अदालत ने कुलदीप कौर तथा निर्मल सिंह को नशा तस्करी के केस में दोषी करार दिया है। पुलिस ने 23 सितंबर 2016 को कुलदीप कौर तथा निर्मल के कब्जे से 110 ग्राम नशा पाउडर बरामद किया था।
निहालसिंह वाला पुलिस ने दोनों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था। अन्य अदालत के अतिरिक्त सत्र जज जगदीप सूद ने बाघापुराना उपमंडल के जसवंत सिंह तथा फूलेवाला गांव के सुखदीप सिंह को चरिक रोड़ पर घोलिया गांव से 530 ग्राम नशा पाउडर के साथ गिरफ्तार किया था तथा मोगा सिटी थाने में 19 जुलायी 2016 को मामला दर्ज किया था। उसके बाद इन चारों के खिलाफ मुकदमा चल रहा था जिसकी सुनवायी चल रही थी और अदालतों ने इन चारों को दोषी करार देते हुये दस साल की सजा सुनाई ।
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