शिक्षा और सरकारी नौकरी में 16 प्रतिशत आरक्षण मिल सकेगा | Maratha Reservation Bill
मुंबई (एजेंसी)। महाराष्ट्र विधानसभा में आज मराठाओं को 16 प्रतिशत आरक्षण देने संबंधी बहुप्रतीक्षित विधेयक सर्वसम्मति से पारित (Maratha Reservation Bill) कर दिया गया। मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडनवीस ने मराठा आरक्षण विधेयक सदन में रखा। इस विधेयक को मंजूरी मिल जाने के बाद मराठा समुदाय को ‘सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग’ के विशेष वर्ग के तहत शिक्षा और सरकारी नौकरी में 16 प्रतिशत आरक्षण मिल सकेगा। इसके पूर्व फडनवीस ने मराठा समुदाय के आरक्षण के लिए राज्य के पिछड़े वर्ग आयोग की सिफारिश रिपोर्ट पर की गयी कार्यवाही संबंधी रिपोर्ट पेश की।
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