हिसार
सतलोक आश्रम के संचालक रामपाल और उसके बेटे वीरेंद्र समेत 15 दोषियों को अदालत ने मंगलवार को उम्रकैद की सजा सुनाई। चार महिलाओं और एक बच्चे की हत्या मामले में रामपाल समेत 15 लोगों को 11 अक्टूबर को अतिरिक्त जिला और सत्र अदालत ने दोषी करार दिया था। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस-प्रशासन ने रामपाल समर्थकों को हिसार में प्रवेश करने से रोकने के लिए नाकेबंदी की है। रैपिड एक्शन फोर्स भी तैनात की गई है।
रामपाल, उसका बेटा वीरेंद्र, भांजा जोगेंद्र, बहन पूनम और मौसी सावित्री के अलावा बबीता, राजकपूर उर्फ प्रीतम, राजेंद्र, सतबीर सिंह, सोनू दास, देवेंद्र, जगदीश, सुखवीर सिंह, खुशहाल सिंह, अनिल कुमार को कोर्ट ने दोषी ठहराया था। एक अन्य महिला की हत्या के केस में रामपाल समेत 14 दोषियों को 17 अक्टूबर को सजा सुनाई जा सकती है।
रामपाल समेत 6 लोग दोनों मामलों में दोषी ठहराए गए :
रामपाल, उसका बेटा वीरेंद्र, राजकपूर उर्फ प्रीतम, राजेंद्र, जोगेंद्र और बबीता दोनों मामलों में दोषी हैं। रामपाल, वीरेंद्र, जोगेंद्र, राजेंद्र और राजकपूर उर्फ प्रीतम पहले से जेल में हैं। बबीता जमानत पर थी। अब उसे भी जेल भेज दिया गया है। संजय और राजबाला भी दोनों मामलों में आरोपी हैं, लेकिन फरार हैं। दोनों मामलों में कुल 23 लोग दोषी ठहराए गए हैं।
अनुयायियों को ढाल बना लिया था : नवंबर 2014 में हिसार के बरवाला स्थित सतलोक आश्रम पर पुलिस ने छापा मारा था। पुलिस से बचने के लिए रामपाल ने अपने अनुयायियों को आश्रम के अंदर और बाहर ढाल के रूप में खड़ा कर दिया था। आरोप था कि रामपाल के आदेश पर उसके सहयोगियों और कमांडो ने लोगों को बंधक बनाया था। अनुयायियों की इस भीड़ के बीच दम घुटने से पांच लोगों की मौत हो गई थी।
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