इस्लामाबाद (एजेंसी)। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी Zardari properties को परिसम्पत्ति मामले में राहत नहीं मिली है। उच्चतम न्यायालय ने पाकिस्तान के पूर्व और उनके बच्चों की परिसंपत्तियों का ब्यौरा 15 दिन के भीतर तलब किया है।
मुख्य न्यायाधीश मियां सादिक निसार की अगुवाई वाली तीन सदस्यीय खंडपीठ ने मंगलवार को श्री जरदारी की शीर्ष न्यायालय के फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई करते हुए उनकी परिसंपत्तियों का नेशनल रिकानसिलेशन आर्डिनेंस (एनआरओ) मामले में विवरण मांगा है।
शीर्ष न्यायालय ने 29 अगस्त को एनआरओ से संबंधित याचिका पर सुनवाई करते हुए पूर्व राष्ट्रपति से पिछले 10 वर्षों का परिसंपत्ति विवरण तलब किया था। इसे पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ने पास किया था। सुनवाई के दौरान शीर्ष न्यायालय ने निर्देश दिया, ‘जरदारी को विरासत में मिली परिसंपत्तियों का विवरण सौंपना चाहिए।
जरदारी की अपील खारिज | Zardari properties
जियो न्यूज के मुताबिक खंडपीठ के इस निर्देश पर पूर्व राष्ट्रपति के वकील फारुक नाईक ने कहा, ‘आप पिछले पांच साल का संपत्ति विवरण मंगा सकते हैं लेकिन कृपया पिछले 10 साल का विवरण न मांगे। कानून केवल पांच वर्ष की अनुमति देता है। शीर्ष अदालत ने हालांकि जरदारी के वकील के अनुरोध को खारिज करते हुए पिछले 10 साल की परिसंपत्तियों का ब्यौरा देने का निर्देश दिया। इस पर नाईक ने अनुरोध किया,‘जो बच्चे अलग रहते हैं उनका परिसंपत्ति विवरण अलग से नहीं मांगना चाहिए। नाईक के इस अनुरोध पर मुख्य न्यायाधीश ने जवाब दिया, ‘सभी बच्चे अब स्वतंत्र और प्रौढ़ हैं किंतु बेटियां निकाह होने तक अभिभावकों की देख-रेख में रहती हैं।
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