नई दिल्ली (एजेंसी)। उच्चतम न्यायालय ने अयोध्या के विवादित ढांचे को ढहाए जाने के मामले की सुनवाई कर रहे विशेष न्यायाधीश सुरेन्द्र कुमार यादव की याचिका Ayodhya dispute पर सोमवार को उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब तलब किया। यादव ने अपनी याचिका में कहा है कि बाबरी विध्वंस मामले की सुनवाई पूरी किये जाने तक संबंधित जज का स्थानांतरण नहीं किये जाने का शीर्ष अदालत का आदेश उनकी पदोन्नति में आड़े आ रहा है।
याचिकाकर्ता ने न्यायालय से अपने आदेश में बदलाव करने और इलाहाबाद उच्च न्यायालय को उन्हें जिला जज पद पर पदोन्नत करने के आदेश की मांग की है। सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने पूछा कि वह किस तरीके से सुनवाई दो साल के तय वक्त में पूरी करेंगे।
शीर्ष अदालत ने यादव की अर्जी पर योगी सरकार के अलावा इलाहाबाद उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार को भी नोटिस जारी किया है। सर्वोच्च न्यायालय ने सीलबंद लिफाफे में जवाबी हलफनामा दायर करने को कहा है।
क्या था मामला Ayodhya dispute :
गौरतलब है कि गत एक जून को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने जजों के स्थानांतरण और पदोन्नति की अधिसूचना निकाली थी। इसमें यादव का पदोन्नति के साथ-साथ स्थानांतरण किया गया था। उन्हें बदायूं का जिला एवं सत्र न्यायाधीश नियुक्त किया गया था, लेकिन उसी दिन एक और अधिसूचना निकाली गयी और उसमें उनका स्थानांतरण और प्रमोशन अगले आदेश तक निरस्त कर दी गई।
Hindi News से जुडे अन्य अपडेट हासिल करने के लिए हमें Facebook और Twitter पर फॉलो करें।