इस्लामाबाद। पाकिस्तान की भ्रष्टाचार विरोधी अदालत ने गुरुवार को पूर्व पीएम नवाज शरीफ, उनकी बेटी और उनके दामाद पर आरोप तय कर दिए। इसके बाद अब इन्हें जेल भेजा जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने 28 जुलाई को शरीफ को पीएम पद के अयोग्य घोषित करार दिया था। इसके बाद नेशनल अकाउंटबिलिटी ब्यूरो (NAB) ने 8 सितंबर को इस्लामाबाद की अकाउंटबिलिटी कोर्ट में शरीफ, उनके परिवार के सदस्यों और फाइनेंस मिनिस्टर इशाक डार के खिलाफ भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के 3 केस दर्ज किए थे।
शरीफ की लीगल टीम की 2 अपीलें खारिज
भ्रष्टाचार विरोधी अदालत ने मामले की सुनवाई के दौरान कैप्टन सफदर के वकील अमजद परवेज की वह एप्लिकेशन खारिज कर किया जिसमें आरोप तय करने की कार्यवाही को टालने की अपील की गई थी। शरीफ की लीगल टीम के दूसरे वकील आयशा हामिद ने एक एप्लिकेशन दायर कर आरोपों को तब तक टालने की अपील की, जब तक सुप्रीम कोर्ट NAB द्वारा शरीफ के खिलाफ दायर भ्रष्टाचार के मामले पर शरीफ की पिटीशन पर कोई फैसला नहीं सुना देता। हालांकि भ्रष्टाचार विरोधी अदालत ने यह अपील भी ठुकरा दी है।