चंडीगढ़। पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने शाम साढे 6 बजे से 9:30 बजे तक पटाखा जलाने का समय तय किया है। शुक्रवार को कोर्ट ने कहा कि पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में दिवाली के दिन पटाखे शाम 6:30 बजे से लेकर 9:30 बजे तक ही बजेंगे। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के जस्टिस अजय कुमार मित्तल और जस्टिस अमित रावल की खंड पीठ में शुक्रवार को पंजाब और हरियाणा सरकार व चंडीगढ़ प्रशासन को निर्देश दिया कि पटाखों की बिक्री में भी कमी आनी चाहिए उसके लिए कोर्ट ने पटाखों की बिक्री के लिए पिछले साल दिए गए टेंपरेरी लाइसेंस में से इस साल 20 फीसदी लाइसेंस जारी करने के निर्देश दिए हैं।
गुड़गांव में हो चुका बैन
उधर गुड़गांव के डीसी विनय प्रताप सिंह ने कहा कि इस कदम से वायु प्रदूषण की जांच करने में मदद मिलेगी जो पिछले साल राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में दिवाली के दौरान खतरनाक स्तर पर पहुंच गया था। त्योहार के दौरान और बाद में पटाखे जलाए जाने के कारण वायु गुणवत्ता ‘काफी और चिंताजनक रूप से’ बिगड़ती जा रही है। डीसी विनय प्रताप सिंह ने कहा, ‘एेहतियाती कदम उठाते हुए दीपावली के शांतिपूर्ण ढंग से मनाए जाने को लेकर सीआरपीसी की धारा 144 लागू की गई। जिले में पटाखों की बिक्री पर 31 अक्तूबर तक प्रतिबंध रहेगा। हमने उच्चतम न्यायालय के निर्देशों को लागू करने के सभी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं और उनसे गोदामों और दुकानों का निरीक्षण करने के लिए कहा है। टीमें यह सुनिश्चित करेंगी कि जिले के प्रवेश और निकास द्वार पर किसी भी तरह के पटाखे की अनुमति नहीं दी जाए।’
चंडीगढ़ में 17 जगह पर ही बेच सकेंगे पटाखे
- सेक्टर-49 मेंरेयान स्कूल के पास खाली ग्राउंड में
- सेक्टर-43 में सब्जी मंडी ग्राउंड
- सेक्टर-38 वेस्ट में गवर्नमेंट स्कूल के सामने
- से.-46 में रामलीला ग्राउंड के पास
- सेक्टर-45 में सब्जी मंडी ग्राउंड
- सेक्टर-33 सी में ओपन ग्राउंड
- पलसोरा में विश्वकर्मा मंदिर के पास ओपन स्पेस
- 37 सी में मंदिर के साथ लगता ग्राउंड
- सेक्टर-24 में दशहरा ग्राउंड और गुजरात भवन के सामने
- धनास मिल्क काॅलोनी में गुरुद्वारा के सामने ग्राउंड
- सेक्टर-29 में सब्जी मंडी ग्राउंड
- रामदरबार में ओपन ग्राउंड
- मनीमाजरा में हाउसिंग बोर्ड चौक के पास ओपन ग्राउंड
- मनीमाजरा में गोविंदपुरा पार्क के सामने
- मनीमाजरा में फायर स्टेशन एवं उप्पल हाउसिंग सोसाइटी के सामने
- सेक्टर-20 में मस्जिद ग्राउंड