खट्टा की दोबारा ब्यान दर्ज करवाने की याचिका खारिज

सरसा। सीबीआइ कोर्ट पंचकूला ने सोमवार को खट्टा की रणजीत कत्लकांड में दोबारा बयान देने की याचिका को खारिज कर दिया है। खट्टा ने पूज्य गुरू संत डॉ. गुरमीत राम रहीम सिंह जी इन्सां के खिलाफ दोबारा बयान दर्ज कराने की अपील की थी। सीबीआई इसके लिए राजी थी, लेकिन डेरे के  वकील ने इस पर कड़ा एतराज़ जताया था। बता दें कि मौकापरस्ती के लिए मशहूर खट्टा ने पूज्य गुरू जी के खिलाफ आए अदालती फैसले के बाद फिर से अपना रंग दिखाया और सीबीआई अदालत में अपने ब्यान दोबारा से दर्ज करवाने की अर्जी दे डाली।

अपने ब्यान कई बार बदल चुका खट्टा की याचिका पर पंचकूला की कोर्ट ने सोमवार को अपना फैसला सुनाया।पिछली सुनवाई के दौरान खट्टा की याचिका पर दोनों पक्षों की बहस पूरी हुई थी। सीबीआइ ने खट्टा की याचिका पर सहमति दी थी, लेकिन डेरा पक्ष के वकील ने इसका विरोध किया था। जिस पर अदालत ने आज फैसला सुना कर खट्टा की अर्जी नामंजूर कर दी। डेरा पक्ष के वकील एस के गर्ग नरवाना ने बताया कि अब यह मामला अपने आखिरी दौर में चल रहा है इसलिए दोबारा बयान देने की गुजाइंश नहीं थी।