देश छोड़ने पर रोक जारी
नई दिल्ली। आईएनएक्स घोटाले में कथित आरोपी कार्ति चिदंबरम को सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को पूर्व वित्तमंत्री पी चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम के खिलाफ लुकआउट नोटिस पर सुनवाई करते हुए कार्ति चिदंबरम को सीबीअाई के सामने 23 अगस्त को पेश होने का निर्देश दिया। कोर्ट में कार्ति ने कहा, ‘कोर्ट में आने से नहीं डरता लेकिन मुझे सुरक्षा की जरूरत है।’ मामले की अगली सुनवाई 28 अगस्त को होगी।
विदेश जाने से रोकने वाला ये नोटिस INX MEDIA को FIPB क्लियरेंस देने में हुए भ्रष्टाचार के केस में जारी किया गया है। मद्रास हाई कोर्ट ने नोटिस पर रोक लगाई थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा बहाल कर दिया है। इसके चलते कार्ति फ़िलहाल विदेश नहीं जा सकते। कोर्ट में कार्ति ने कहा, ‘कोर्ट में आने से नहीं डरता लेकिन मुझे सुरक्षा की जरूरत है।’
बेंच ने कार्ति के वकील से कहा- आपके मुवक्किल को 23 अगस्त को पूछताछ के लिए सीबीआई हेडक्वॉर्टर पहुंचना होगा। हालांकि, कोर्ट न कार्ति को राहत देते हुए ये भी कहा कि पूछताछ के दौरान उनके वकील भी दूसरे कमरे में मौजूद रह सकते हैं।
5 दिन पूछताछ कर सकती है सीबीआई
सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को भी अहम इजाजत दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा- 23 से 28 अगस्त तक आप जितनी बार चाहें पूछताछ कर सकते हैं। इसी दौरान कोर्ट ने कार्ति के वकील से कहा कि पूछताछ के दौरान वो मामले से जुड़े तमाम दस्तावेज भी जांच एजेंसी के दफ्तर लेकर जाएं। ताकि जरूरत पड़ने पर ये दस्तावेज जांच करने वाले अफसरों को दिखाए जा सकें।
क्या हैं आरोप
सीबीआई का आरोप है कि एक कंपनी जिस पर इनडाइरेक्टली कार्ति का कंट्रोल था, उसको इंद्राणी और पीटर मुखर्जी के मीडिया हाउस (आईएनएक्स मीडिया) से फंड ट्रांसफर हुआ। कार्ति के अलावा चार और लोगों को इस मामले में समन जारी किए गए थे। आरोप है कि कार्ति ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके आईएनएक्स को फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्लीयरेंस हासिल करने में मदद की थी। इस मामले में उनके घर और ऑफिस पर कुछ महीने पहले छापे भी मारे गए थे।
Hindi News से जुडे अन्य अपडेट हासिल करने के लिए हमें Facebook और Twitter पर फॉलो करें।