तीन-तीन साल की सजा और जुर्माना
पटियाला (सच कहूँ न्यूज)। एडीशनल सैशनज जज पटियाला की अदालत ने शुक्रवार को विजिलेंस ब्यूरो पटियाला रेंज द्वारा दर्ज एक मुकदमे का फैसला सुनाते हुए दोषी सुखविंदर सिंह पटवारी क्षेत्र समाना, जिला पटियाला सहित 7 अन्य व्यक्तियों को भ्रष्टाचार और जालसाजी के दोषों के अंतर्गत तीन-तीन वर्ष की कैद और तीन-तीन हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।
जानकारी देते हुए विजिलेंस ब्यूरो के एक प्रवक्ता ने बताया कि ब्यूरो की पटियाला रेंज ने सुखविंदर सिंह पटवारी, रशमिंदर सिंह निवासी खेडी फत्तण, सुखविन्दर सिंह पूर्व सरपंच गांव खेड़ी फत्तण, जनरल सिंह नंबरदार निवासी खेड़ी फत्तण, मशहूर सिंह, बूटा सिंह, ताजविन्दर सिंह, रवीन्द्र कुमार निवासी समाना, सतविन्दर निवासी दिड़बा, जिला संगरूर दर्ज किया गया था।
बनाई थी जाली फर्द
सुखविंदर सिंह पटवारी ने सरकारी कर्मचारी होते हुए राजस्व विभाग के नियमों को अच्छी तरह जानते हुए जाली फर्द तैयार कर उक्त दोषियों के साथ मिलकर 107 कनाल 10 मरले जमीन की जाली रजिस्टरी करवा कर केवल 48 लाख रुपए में बेच दी थी जबकि उस जमीन की असली कीमत एक करोड़ 72 लाख रुपए था।
एक व्यक्ति बरी
उन्होंने बताया कि यह मुकदमा रवदीप सिंह हुंदल, एडीशनल सैशन जज, पटियाला की अदालत में सुनवाई अधीन था। शुक्रवार को अदालत ने इस केस का फैसला सुनाते हुए समूह दोषियों को तीन-तीन वर्ष की कैद और तीन-तीन हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है जबकि सुखविंदर सिंह पटवारी को 13000 /- रुपए जुर्माना किया है। इस केस में रवीन्द्र कुमार को बरी कर दिया गया है।
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