गाजियाबाद: उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद की केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की विशेष अदालत ने लोमहर्षक निठारी हत्याकांड (Nithari Murder Case) से जुड़े 20 वर्षीय एक युवती की हत्या अौर दुष्कर्म मामले में मनिन्दर सिंह पंढेर और सुरेन्द्र कोली को आज फांसी की सजा सुनाई, निठारी कांड का यह आठवां मामला है, जिसमें सजा का एलान हुआ है, सीबीआई ने यह मामला 29 दिसंबर 2006 को दर्ज किया था। विशेष अदालत के न्यायाधीश पवन कुमार तिवारी ने दोनों को दो दिन पहले इस मामले में दोषी ठहराया था। उन्हें युवती के अपहरण, हत्या, दुष्कर्म और आपराधिक साजिश रचने का दोषी पाया गया।
16 केस में दाखिल हुईं चार्जशीट | Nithari Murder Case
- इस केस से जुड़े 19 अलग-अलग मामले थे, जिनमें से 16 मामलों में पुलिस ने पंढेर और कोली के खिलाफ चार्जशीट दायर की थी।
- सबूत न होने की वजह से तीन मामलों को बंद कर दिया गया था।
- पिंकी सरकार केस समेत 9 मामलों में दोनों को सजा सुनाई जा चुकी है।
- 7 में अभी सुनवाई चल रही है।
- पिछले सभी मामलों में पंढेर को जेल की सजा सुनाई गई थी।
- यह दूसरा केस है, जिसमें उसे फांसी की सजा सुनाई गई है।
- इससे पहले 14 साल की रिम्पा हलदर केस में उसे ट्रायल कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई थी
- इलाहाबाद हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने फैसला पलटते हुए उसे बरी कर दिया था।
- कोली को सभी 9 मामलों में फांसी की सजा सुनाई गई है।
क्या है पूरा मामला | Nithari Murder Case
- घटना 5 अक्टूबर 2006 की है।
- विक्टिम पिंकी सरकार नोएडा के निठारी में मोनिंदर सिंह पंढेर के घर के सामने से गुजर रही थी
- तभी कोली ने उसे अगवा कर लिया।
- उसके साथ रेप किया गया फिर कोली ने उसकी हत्या कर दी।
- सिर काटकर पंढेर के घर के पीछे फेंक दिया।
- सीबीआई ने विक्टिम की खोपड़ी बरामद कर ली थी।
- खोपड़ी का डीएनए विक्टिम के माता-पिता के डीएनए से मैच हो गया था।
- कोली के पास बरामद विक्टिम के कपड़ों की पहचान भी उसके माता-पिता ने की थी।
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