सरकारी नियमों के उल्लंघन का मामला
- पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में अगली सुनवाई 28 जुलाई को
- पैट्रोलियम डीलर्स ने की संघर्ष की घोषणा
भटिंडा (अशोक वर्मा)। पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट ने भटिंडा-अमृतसर राष्ट्रीय मार्ग पर भटिंडा जिले के गांव जीदा के नजदीक लगाए जाने वाले टोस बैरियर के निर्माण पर रोक लगा दी है। अदालत ने संबंधित पक्षों को नोटिस जारी करके मामला की अगली सुनवाई 28 जुलाई तैय की है।
मामला टोल प्लाजा वाली जगह के चयन से जुड़ा है। इस जगह के नजदीक गत 12 वर्षों से पैट्रोल पंप चलाया जा रहा है, जिसके मालिकों ने इस जगह संबंधी एतराज जताया है। पंप मालिकों का प्रतिक्रम है कि इस टोल बैरियर की स्थापना दौरान केन्द्रीय सड़क ट्रांसपोर्ट विभाग के नियमों की अनदेखी की जारही है।
पैट्रोल पंप के मालिक हरप्रीत सिंह ग्रोवर ने हाईकोर्ट में सिविल रिट पटीशन नंबर 14527 के माध्यम से टोल प्लाजा के निर्माण पर रोक लगाने की मांग की थी। उनकी तरफ से पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट के सीनियर वकील एडवोकेट अनमोल रतन सिंह सिश्द्धू व उनकी टीम ने अदालत के आगे तथ्य पेश किए,
जिन्हें प्रवान करते हुए यह आदेश जारी किए हैं। पटीश्नर हरप्रीत सिंह ग्रोवर ने असल में टोल के लिए पहले किसी दूसरी जगह का चयन किया गया था, जो कि शामलाट जगह बताई जाती है। जब गांव निवासियों ने इस जमीन संबंधी एतराज जताया तो रातों-रात मौजूदा जगह का चयन करके निर्माण कार्य शुरू कर दिया।
टोल प्लाजा के निर्माण पर रोक लगाई है: नोडल अधिकारी
भटिंडा-अमृतसर राष्ट्रीय मार्ग के नोडल अधिकारी व कार्यकारी इंजीनियर कुलबीर सिंह संधू ने बताया कि अदालत के आदेशों पर टोल के निर्माण का काम बंद करवा दिया गया है। उन्होंने किसी भी अधिकारी द्वारा धमकी दिए जाने की बात का खंडन भी किया।
एसोसिएशन द्वारा विरोध का फैसला
पैट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन भटिंडा के अध्यक्ष विनोद बांसल ने कहा कि नियमों के खिलाफ जाकर डीलर को तंग परेशान किया जारहा है। इस लिए एसोसिएशन ऐसी किसी भी कार्रवाई का कानून व सार्वजनिक तौर पर विरोध करेगी।
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