वित्तीय सहायता सीधा खातों से मिलेगी, पहले पंचायत को सौंपा गया था जिम्मा
- पंचायत द्वारा मुहैया करवाई जाती थी बुढ़ापा पेंशन
चंडीगढ़ (सच कहूँ न्यूज)। राज्य के ग्रामीण लाभपात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए पंजाब सरकार ने बुढ़ापा पेंशन व अन्य स्कीमों अधीन वित्तीय सहायता सीधे बैंक खातों में भेजी जाएगी। यह जानकारी सामाजिक सुरक्षा मंत्री रजिया सुल्ताना ने दी।
मंत्री ने बताया कि गांवों में रहने वाले लाभपात्रियों को पहले बुढ़ापा पेंशन पंचायत द्वारा मुहैया करवाई जाती थी जिस कारण लाभपात्रियों को कई तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। उन्होंने बताया कि पंजाब सरकार ने सामाजिक सुरक्षा अधीन मुहैया होने वाली अन्य स्कीमों के नियमों में संशोधन करके लाभपात्रियों को राहत दी है।
मंत्री ने बताया कि पंजाब सरकार ने स्कीमों का लाभ लेने के लिए वार्षिक आमदन 60,000 रुपए तक बढ़ा दी है। अब लाभपात्री स्वै: घोषणा पत्र देकर भी स्कीमों को लाभ ले सकेंगी।
पहले ये थी प्रक्रिया : अब से पहले लाभपात्रियों का सब-डिवीजनल मैजिस्ट्रेट से आरजी पेंशन को प्रमाणित करवाना पड़ता था जिससे गांवों में रहने वाले लाभपात्रियों को बुढ़ापा पैंशन और अंगहीन संबंधी वित्तीय सहायता लेने के लिए मुश्किलों को सामना करना पड़ता था।
अब ये है प्रक्रिया: अब नई प्रक्रिया को सरकार ने बेहद ही सरल बना दिया है। संशोधन करके गांवों और शहरों में सीडीपीओ और कार्यकारी अधिकारी, म्यूनिसिपल कौंसिल/सचिव, म्यूनिसिपल कारपोरेशन को पेंशन के फार्म लेने के अधिकार दिये गए है।
ये भी उठाएं लाभ
इसी तरह पेंशन का लाभ लेने के लिए लाभपात्री स्वै: घोषणा में 2.5 एकड़ नहरी/ चाही जमीन या 5 एकड़ तक पराई जमीन की मलकीयत और 5 एकड़ तक सेम वाली जमीन (पति-पत्नी दोनों के पास) से अधिक जमीन ना होने का विवरण देकर स्कीमों का लाभ लेने के लिए योग्य समझे जाएंगे।
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