सरकारी विभागों में भी सौर ऊर्जा प्लांट लगवाने के आदेश
चण्डीगढ़(सच कहूँ ब्यूरो)। प्रदेश सरकार द्वारा 30 किलोवाट से अधिक लोड वाली इकाइयों जैसे कि संस्थान, घरेलू, उद्योग एवं व्यावसायिक, अस्पताल, नर्सिंग होम, शिक्षण संस्थानों तथा नगरपालिका एवं हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के अर्न्तगत 500 वर्ग गज से अधिक के प्लाटों में सौर ऊर्जा प्लांट लगवाना अनिवार्य किया गया है। इतना ही नहीं, सरकारी विभागों में भी जल्द से जल्द सौर ऊर्जा प्लांट लगवाने के आदेश जारी किए गए हैं। सौर ऊर्जा प्लांट लगवाने के लिए कुरुक्षेत्र के करीब 50 होटल व बैक्वेंट हाल संचालकों को नोटिस जारी किए गए हैं।
सौर ऊर्जा प्लांट लगाने में 1 से 10 किलोवाट तक लगभग 70 हजार रुपए प्रति किलोवाट11 से 50 किलोवाट तक 65 हजार रुपए प्रति किलोवाट तथा 51 से 500 किलोवाट तक लगभग 60 हजार रुपए प्रति किलोवाट खर्च आएगा। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार द्वारा सौर ऊर्जा प्लांट लगाने पर 20 हजार रुपए प्रति किलोवाट की दर से ग्रांट भी दिया जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा सौर ऊर्जा से उत्पादित घरेलू बिजली पर बिजली के बिल में एक रुपए प्रति यूनिट तथा संस्थान व अन्य पर 25 पैसे प्रति यूनिट छूट दी गई है।
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