अब 25 अप्रैल तक होंगे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों के आवेदन
Free Admission News:सरसा (सच कहूँ/सुनील वर्मा)। निजी विद्यालयों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों के दाखिले के लिए मौलिक शिक्षा निदेशालय (Basic Education Department) ने एक बार फिर आवेदन की तारीख आगे बढ़ा दी है। प्राइवेट स्कूलों में 25 प्रतिशत आरक्षित सीटों पर दाखिले के लिए अब 25 अप्रैल 2025 तक उज्जवल पोर्टल पर आवेदन होंगे। वहीं जिन अभिभावकों द्वारा दाखिला फार्म 19 अप्रैल तक अप्लाई किया गया है, को भी संसोधन करते हुए पुन: जमा करना अनिवार्य है। अन्यथा दाखिला फार्म पोर्टल पर रद्द माना जाएगा। Education News
19 अप्रैल तक दाखिले के लिए आवेदन करने वाले अभिभावकों को दोबारा करना होगा आवेदन
जिले में 330 के करीब निजी विद्यालय है। जिनमें से निदेशालय की ओर से करीब 86 ऐसे स्कूलों की सूची जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी को जारी की गई थी, जिन्होंने 25 प्रतिशत आरक्षित सीटों का ब्यौरा पोर्टल पर नहीं दर्शाया था। इसके पश्चात जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी द्वारा पड़ताल की गई तो इनमें से 46 स्कूल बंद हो चुके है। जबकि शेष 40 स्कूलों को विभाग की ओर से आरक्षित सीट जारी नहीं करने पर शोकाज नोटिस जारी किया गया है। बता दें कि पहले शिक्षा विभाग ने राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों को दाखिले के लिए आवेदन करने हेतु 21 अप्रैल की तारीख निर्धारित की थी, लेकिन अब शिक्षा विभाग ने आवेदन की तारीख चार दिन और आगे बढ़ा दी है। अब 25 अप्रैल तक दाखिले होंगे।
मूल दस्तावेज बीईओ कार्यालय में करने होंगे जमा | Education News
मौलिक शिक्षा निदेशालय ने अभिभावकों को निर्देश दिए है कि वे मूल दस्तावेजों की प्रति संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में जमा करवाए। खंड शिक्षा अधिकारी जमा करवाए गए दस्तावेजों की पुष्टि उपरांत संबंधित आवेदन को स्वीकार या अस्वीकार करेंगे। सत्यापन की प्रकिया पोर्टल के माध्यम से होगी। सत्यापन प्रक्रिया के बाद जिन आवेदनों की पुष्टि या जांच सही पाई जाएगी, उन आवेदनों की सूची को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा।
इसके बाद लॉटरी प्रक्रिया के तहत आवेदकों को विद्यालय अलॉट कर दिए जाएंगे। जिला स्तरीय कमेटी संबंधित खंड शिक्षा कार्यालय की रिपोर्ट अनुसार निर्णय लेगी। यदि अभिभावकों ने दाखिल से संबंधित किसी भी प्रकार के दस्तावेजों एवं पोर्टल पर दर्ज कराई सूचना में भिन्नता पाई गई तो उसके लिए संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा आवेदन को रद्द किया जा सकता है।
नोडल अधिकारी अमित मनहर ने बताया कि मान्यता प्राप्त विद्यालयों में नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियम 2011 के नियम 2 (1)( एफ) के तहत प्रदेश सरकार द्वारा जारी तथा अनुमोदित ग्रामीण व शहरी दोनों क्षेत्रों से गरीबी रेखा से नीचे की नवीनतम सूची के अधीन आने वाले परिवार के बालक, अनाथ, एचआईवी प्रभावित बालक, विशेष जरूरत वाला बालक, युद्ध विधवा का बालक के दाखिले हो सकते है। इन दाखिलों में उपरोक्त अलाभप्रद व आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों की कुल सीटों का कम से कम 5 प्रतिशत एससी, 4 प्रतिशत बीसीए, 2.5 प्रतिशत बीसीबी कैटेगरी के लिए आरक्षित करना अनिवार्य है।
जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी बूटाराम ने बताया कि आरटीई एक्ट 2009 की धारा 12 (1) के पात्र लाभार्थियों हेतु दाखिले आवेदन अब 25 अप्रैल तक होंगे। अंतिम तिथि के बाद फाइनल डाटा रिपोर्ट मूल दस्तावेज के साथ खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जमा करवाना होगा। Education News