नई दिल्ली: एक जुलाई से जीएसटी लागू होने के बाद रेल से ट्रैवल करना महंगा हो जाएगा।किराया बढ़ने के साथ ही उन पैसेंजर्स से भी जीएसटी वसूला जाएगा, जिन्होंने 4 महीने पहले टिकट बुक किया है। इन लोगों से ट्रेन में ही बढ़ा हुआ किराया वसूला जाएगा।
काउंसिल की लेनी पड़ेगी मंजूरी
जीएसटी काउंसिल द्वारा मंजूर नए नियमों के मुताबिक जो कारोबारी पुराने स्टॉक पर इनपुट टैक्स का क्रेडिट लेना चाहते हैं, उन्हें 90 दिनों के भीतर ऑनलाइन इसे डिक्लेयर करना पड़ेगा।
बताना पड़ेगा कि वह कितने इनपुट टैक्स क्रेडिट का हकदार है। टैक्स कमिश्नर इस टाइम लिमिट को और 90 दिनों के लिए बढ़ा सकता है। लेकिन इसके लिए काउंसिल की मंजूरी लेनी पड़ेगी। जिन गुड्स या सर्विसेज पर अभी वैट या सर्विस टैक्स दिया गया है, उसका क्रेडिट लेने के लिए डीलर को सप्लाई की पूरी जानकारी देनी पड़ेगी।
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