Allahabad High Court: संभल में जामा मस्जिद पर इलाहाबाद हाई कोर्ट का आया बड़ा फैसला!

Sambhal News
Allahabad High Court: संभल में जामा मस्जिद पर इलाहाबाद हाई कोर्ट का आया बड़ा फैसला!

Allahabad High Court: संभल। संभल की जामा मस्जिद (Jama Masjid) को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला आया है। जामा मस्जिद की रंगाई-पुताई के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट फैसला सुनाया है कि मस्जिद की रंगाई-पुताई का अधिकार जामा मस्जिद को नहीं है। उल्लेखनीय है कि जामा मस्जिद मामले में मुस्लिम पक्ष ने रंगाई-पुताई की मांग की थी। लेकिन फिलहाल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इससे इन्कार कर दिया है। Sambhal News

दरअसल, मस्जिद कमेटी की तरफ से इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई थी। इस याचिका में उन्होंने मस्जिद में रंगाई-पुताई कराने की इजाजत मांगी थी, जिस पर हाई कोर्ट ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) से रिपोर्ट पेश करने को कहा था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) ने शुक्रवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपनी रिपोर्ट पेश की, जिसमें कहा गया कि मस्जिद की पेंटिंग स्थिति में कोई सुधार की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद कोर्ट ने एएसआई की निगरानी में मस्जिद की सफाई कराने का आदेश दिया।

हालांकि, मस्जिद कमेटी को इस रिपोर्ट पर आपत्ति दाखिल करने के लिए 4 मार्च 2025 तक का समय दिया गया है। साथ ही इलाहाबाद हाई कोर्ट इस मामले में 4 मार्च को फिर से सुनवाई करेगा। वहीं, इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के बाद संभल की शाही जामा मस्जिद के बाहर आरआरएफ, पीएसी और यूपी पुलिस को तैनात कर दिया गया है। Sambhal News

Haryana News: क्षतिपूर्ति पोर्टल खुला! बारिश से फसलों के नुकसान का ब्यौरा होगा दर्ज!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here