Haryana News: खिजराबाद, सच कहूं न्यूज राजेन्द्र कुमार। हरियाणा सरकार महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए कई योजनाएं चला रही है, जिनमें से मातृशक्ति उद्यमिता योजना एक प्रमुख योजना है। इस योजना के तहत महिला उद्यमियों को बैंकों के माध्यम से 5 लाख रुपये तक का ऋण प्रदान किया जा रहा है।
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आवेदन की पात्रता | Haryana News
मातृशक्ति उद्यमिता योजना का लाभ उठाने के लिए महिला आवेदिका की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए। इसके अलावा, उसका परिवार सालाना 5 लाख रुपये से कम आय वाला होना चाहिए। महिला को किसी भी बैंक से पहले लिए गए लोन पर डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए।
ऋण पर ब्याज अनुदान | Haryana News
इस योजना के तहत, ऋण चुकाने पर महिलाओं को हरियाणा महिला विकास निगम द्वारा तीन साल तक 7% ब्याज अनुदान की सुविधा मिलती है। इसका उद्देश्य महिलाओं को समय पर ऋण चुकाने के लिए प्रोत्साहित करना है।
लोन से शुरू किए जा सकने वाले व्यवसाय | Haryana News
इस योजना के तहत महिला उद्यमी विभिन्न प्रकार के छोटे व्यवसायों की शुरुआत कर सकती हैं, जिनमें शामिल हैं:
- परिवहन सेवाएं (जैसे ऑटो रिक्शा, ई-रिक्शा, टैक्सी)
- सैलून, ब्यूटी पार्लर, टेलरिंग, बुटीक
- फूड स्टॉल, आइसक्रीम यूनिट
- हैंडलूम, बैग बनाना, कन्फेक्शनरी
- सामाजिक सेवा गतिविधियां (जैसे कैंटीन सेवा)
- आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज
- योजना के तहत आवेदन करते वक्त कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेजों की आवश्यकता होती है:
- राशन कार्ड / परिवार पहचान पत्र
- आधार कार्ड
- पासपोर्ट साइज फोटो (2)
- रिहायशी प्रमाण पत्र
- प्रोजेक्ट रिपोर्ट
- प्रशिक्षण प्रमाण पत्र या अनुभव प्रमाण पत्र
- विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के लिए संपर्क करें
यदि योजना के बारे में और अधिक जानकारी चाहिए तो महिला विकास निगम के जिला प्रबंधक कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है।