Traffic Rules Update: सरसा (सच कहूँ न्यूज)। जिला यातायात प्रभारी शमेशर सिंह ने कहा कि अगर कोई वाहन चालक चालान की समयावधि के अंदर चालान जमा नहीं करवाता तो उस वाहन को नियंत्रण या हिरासत में लिया जाएगा। यह सख्त कदम उन लोगों के लिए है, जो चालान कटने के बाद उसे लंबे समय तक नजरअंदाज करते है। वे बुधवार को वाहन चालकों को नियमों के प्रति जागरूक कर रहे थे। Traffic Rules Update
उन्होंने बताया कि चालान कटने के बाद भी लोग इसे कई सालों तक नहीं भरते। चालान भरने में देरी करने वाले चालकों की बढ़ती संख्या को देखते हुए अब नियमों को और सख्त कर दिया गया है। चालान कटने के 60 दिन के बाद वो चालान वर्चुअल कोर्ट में चला जाता है। इस हिसाब से अगर आप ऑनलाइन चालान भरना चाहते हैं तो आपके पास 60 दिन का टाइम होता है। उन्होंने कहा कि ट्रैफिक नियमों का पालन करना हर नागरिक की जिम्मेदारी है। यह न केवल सड़क पर अनुशासन बनाए रखता है, बल्कि सभी यात्रियों की सुरक्षा भी सुनिश्चित करता है। नियमों का पालन करने से न केवल चालान से बचा जा सकता है, बल्कि सड़क पर सुरक्षित यात्रा का अनुभव भी होता है।
वाहन के दस्तावेज रखें पूरे | Traffic Rules Update
वाहन चालक अपने वाहन के दस्तावेज ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन पंजीकरण, बीमा, पॉल्यूशन आदि पूर्ण रखें। ट्रैफिक पुलिस नो पार्किंग और ओवर स्पीड से संबंधित पोस्टल चालान करती है। अगर किसी वाहन का नो पार्किंग या ओवर स्पीड का पोस्टल चालान होता है और अगर उसका पॉल्यूशन, रजिस्ट्रेशन या फिर बीमा समाप्त हो चुका है तो नो पार्किंग या ओवर स्पीड के साथ इस सब का भी जुर्माना लगाया जाता है।
चालान प्रक्रिया को आसान बनाने के प्रयास
जिला यातायात प्रभारी शमशेर सिंह ने बताया कि ट्रैफिक पुलिस अब चालान प्रक्रिया को डिजिटल बना रही है। ई-चालान प्रणाली के जरिए वाहन मालिक अपने चालान को ऑनलाइन देख सकते हैं और तुरंत भुगतान कर सकते हैं। इससे चालान प्रक्रिया पारदर्शी और आसान हो गई है। उन्होंने बताया कि चालान भरने में देरी करने वाले चालकों को अब 60 दिनों में चालान भरना अनिवार्य है। अगर इस समय सीमा का पालन नहीं किया गया, तो वाहन जब्त किया जाएगा और अतिरिक्त जुर्माना भी लगाया जा सकता है। सड़क पर सुरक्षित यात्रा के लिए जरूरी कदम उठाने की आवश्यकता है। उन्होंने बताया कि वाहन चालक अपनी गाड़ी की गति सीमा का ध्यान रखें। हेलमेट और सीट बेल्ट का उपयोग करना आपकी सुरक्षा के लिए आवश्यक है। Traffic Rules Update
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