Nikku Singh Murder Case: सरसा (सच कहूँ न्यूज)। जिला सेशन जज वाणी गोपाल शर्मा की अदालत ने हत्या के मामले में दोषी करार दिए गए लोगों को कठोर आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही प्रत्येक को 1.10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। अदालत ने छिंद्रपाल उर्फ सुरेंद्र पुत्र जगदीश निवासी नथोर तहसील रानिया जिला सरसा तथा रोहताश पुत्र इंद्राज निवासी गांव नथोर को 23 जनवरी को हत्या मामले में दोषी करार दिया था। Sirsa News
5 जनवरी 2021 को किया गया था मामला दर्ज | Sirsa News
अदालत ने सजा का आज ऐलान किया। रानियां थाना पुलिस ने दोनों के खिलाफ निक्कू सिंह पुत्र तेजा सिंह निवासी नथोर की हत्या के आरोप में 5 जनवरी 2021 को भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 201 और शस्त्र अधिनियम की धारा 25 के तहत मामला दर्ज किया गया था। पुलिस को सूचना मिली थी कि निक्कू सिंह की तेजधार हथियारों से वार कर हत्या करके शव को सड़क किनारे खेतों में फैंका गया है। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल पहुंचाया।
रानियां पुलिस ने हत्या के इस मामले में मृतक निक्कू की पत्नी रमन कुमारी से पूछताछ की तो उसने बताया कि उसके निक्कू से विवाह करने पर उसका भाई छिंद्रपाल उर्फ सुरेंद्र खिलाफ था और उसने हमें जान से मारने की धमकी दी थी। एक बार जानलेवा हमला भी किया था। पुलिस ने छिंद्रपाल को गिरफ्तार कर पूछताछ की तो उसने अपने चाचा रोहताश के साथ मिलकर वारदात को अंजाम देना स्वीकार किया। Sirsa News
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