High Court: ट्रेनी एसआई की पोस्टिंग-ट्रेनिंग पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

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जयपुर (सच कहूं न्यूज)। राजस्थान सरकार सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा-2021 रद्द नहीं करेगी। सरकार ने 9 जनवरी को राजस्थान हाईकोर्ट (जयपुर खंडपीठ) Rajasthan High Court में जवाब पेश कर दिया है। इस मामले जस्टिस समीर जैन की अदालत में सुनवाई हुई। कोर्ट ने अब इस भर्ती में किसी भी ट्रेनिंग-पोस्टिंग पर रोक लगा दी है। आगे की सुनवाई के लिए 10 फरवरी 2025 की डेट दी गई है। Jaipur News

इससे पहले सरकार के अतिरिक्त महाधिवक्ता विज्ञान शाह ने कोर्ट में जवाब पेश किया है। हमने पेपर लीक में शामिल लोगों को पकड़ा है। डमी व नकल करने वाले करीब 40 ट्रेनी एसआई को हमने सस्पेंड भी किया। फिलहाल भर्ती रद्द नहीं कर सकते। सरकार के जवाब पर कृषि मंत्री किरोड़ीलाल ने कहा कि इस बार में सरकार के मुखिया से पूछो, क्योंकि कमेटी के निर्णय को नकारने का अधिकार तो केवल मुख्यमंत्री को ही है।

याचिकाकर्ता के वकील हरेन्द्र नील ने बताया- कोर्ट ने सरकार से पूछा है कि आप भर्ती को रद्द क्यों नहीं कर रहे हैं? आप निर्णय क्यों नहीं ले रहे हैं? पब्लिक से जुड़ा मामला है। इसमें इतना भ्रष्टाचार हुआ है। इस पर अब कोर्ट ही सुनवाई करेगा। सुनवाई के दौररान कोर्ट ने एडिशनल सॉलिसिटर जनरल को न्याय मित्र नियुक्त किया है। हाईकोर्ट ने किसी भी तरह की फील्ड पोस्टिंग और ट्रेनिंग पर रोक लगा दी है। Jaipur News

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