Zomato News: जोमैटो को झटका! जीएसटी से मिला 803 करोड़ रुपये का नोटिस!

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Zomato News: जोमैटो को झटका! जीएसटी से मिला 803 करोड़ रुपये का नोटिस!

Zomato gets GST Rs 803 Crore Notice: मुंबई, (एजेंसी) फूड डिलीवरी और क्विक कॉमर्स सेवाएं उपलब्ध कराने वाली कंपनी जोमैटो को वस्तु और सेवा कर (जीएसटी) से 803 करोड़ रुपये का टैक्स डिमांड नोटिस मिला है। कंपनी द्वारा स्टॉक एक्सचेंज पर दी गई जानकारी में कहा गया कि यह नोटिस सीजीएसटी और सेंट्रल एक्साइज के ज्वाइंट कमीश्नर, ठाणे की ओर से दिया गया है। इस टैक्स नोटिस में जीएसटी डिमांड और ब्याज एवं जुर्माना शामिल है। Zomato News

कंपनी द्वारा जारी बयान में आगे कहा गया कि यह टैक्स डिमांड नोटिस डिलीवरी चार्जेस पर जीएसटी न भुगतान करने करने को लेकर है। 803 करोड़ रुपये की कुल राशि में 401.7 करोड़ रुपये की जीएसटी डिमांड और इतनी ही राशि की ब्याज एवं जुर्माना शामिल हैं।

2023 में भी 400 करोड़ रुपये का जीएसटी डिमांड नोटिस मिला था | Zomato News

कंपनी ने फाइलिंग में कहा है कि हमारा मानना ​​है कि हमारे पास योग्यता के आधार पर एक मजबूत मामला है, जोकि हमारे बाहरी कानूनी और कर सलाहकारों की राय से समर्थित है। कंपनी उचित प्राधिकारी के समक्ष आदेश के खिलाफ अपील दायर करेगी। डिलीवरी चार्ज पर जोमैटो को 2023 में भी 400 करोड़ रुपये का जीएसटी डिमांड नोटिस मिला था। डिलीवरी चार्ज जोमैटो, स्विगी और अन्य फूड एवं क्विक कॉमर्स कंपनियों द्वारा अपनी सेवाओं पर लगाया जाता है।

रिपोर्ट्स में बताया गया कि इन कंपनियों का तर्क है कि गिग वर्कर डिलीवरी पार्टनर के रूप में काम करते हैं। उन्हें प्रति ऑर्डर आधार पर भुगतान किया जाता है। यूजर्स से लिए गए इस डिलीवरी चार्ज को सीधे गिग वर्कर को दे दिया जाता है। रिपोर्ट्स में आगे कहा गया कि जीएसटी कानूनों में डिलीवरी चार्ज को एक सर्विस माना गया है, क्योंकि प्लेटफॉर्म इसे एकत्रित कर रहे हैं। इस वजह डिलीवरी पर 18 प्रतिशत जीएसटी लगाया जा सकता है। कंपनी ने हाल ही में इक्विटी शेयरों के क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशंस प्लेसमेंट (क्यूआईपी) के माध्यम से 1 बिलियन डॉलर से अधिक जुटाए हैं। Zomato News

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