Punjab Government: पंजाब सरकार ने बनाई प्लेवे स्कूलों के लिए नई पॉलिसी, जंक फूड पर रहेगी पाबंदी

Chandigarh News
Chandigarh News: पंजाब सरकार ने बनाई प्लेवे स्कूलों के लिए नई पॉलिसी, जंक फूड पर रहेगी पाबंदी

एडमिशन के लिए नहीं होगा कोई स्क्रीनिंग टेस्ट या पेरेंट्स इंटरव्यू

  • एक कमरे में चलने वाले प्लेवे स्कूल होंगे बंद | Chandigarh News

चंडीगढ़ (सच कहूँ/अश्वनी चावला)। New Policy For Play Schools: पंजाब सरकार प्लेवे स्कूलों लिए नई पॉलिसी लागू करने जा रही है। प्लेवे स्कूलों की इमारत से लेकर टीचर तक की गाइड लाइन तय की गई हैं। विभाग द्वारा स्कूलों मॉनिटरिंग की जाएगी। स्कूलों में एडमिशन के लिए बच्चे का कोई स्क्रीनिंग टेस्ट या पेरेंट्स इंटरव्यू आदि नहीं होगा। इन स्कूलों में जंक फूड पूरी तरह से बंद रहेगा। न तो घर से टिफिन में जंक फूड आएगा और न ही स्कूल या उसके आसपास जंक फूड बिकेगा। Chandigarh News

यह जानकारी मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। उन्होंने पेरेंट्स से अपील की है कि वह बच्चों को इन स्कूलों में दाखिल करवाने से पहले यह चैक कर लें कि स्कूल रजिस्ट्रर है या नहीं। इस संबंधी जानकारी सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी। 3 से 6 साल के बच्चों की संख्या पंजाब में 40 हजार है। जिसको इस चीज का फायदा मिलेगा। वही, जल्दी साफ होगा कि पंजाब में कितने प्लेवे स्कूल होंगे। उन्होंने कहा कि बच्चों की सेहत से खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा। एक कमरे में चलने वाले प्लेवे स्कूल पूरी तरह बंद होंगे। उन्होंने कहा कि पहले सरकार का कंट्रोल आंगनवाड़ी केंद्रों पर था। जबकि अब सारे प्लेवे सेंटर कवर किए जाएंगे।

14 गाइडलाइन | Chandigarh News

1. राज्य में चल रहे सभी प्राइवेट व सरकारी प्ले स्कूलों को रजिस्ट्रर किया जाएगा। इसके बाद सरकार के पास बच्चों का सारा ब्योरा रहेगा।

2. प्लेवे एक टीचर 20 से अधिक बच्चों को नहीं पढ़ा पाएगा। उसके साथ केयर टेकर भी रहेगा। ताकि बच्चों की सेहत से खिलवाड़ न हो।

3. स्कूल की चारदिवारी सेफ होनी चाहिए, बच्चे के खेलने के लिए उचित जगह रहेगी।

4. स्कूल के क्लास रूम खुले होने चाहिए। वहीं, रेस्ट रूम की व्यवस्था भी तय होगी। यदि बच्चे को नींद आए तो वहां सो सकें।

5. लड़के और लड़कियों के लिए अलग से टॉयलेट होंगे। वहां पर साबुन और टॉवल की व्यवस्था होगी।

6. सारे स्कूलों में सीसीटीवी कैमरे भी जरूरी किए गए हैं। Chandigarh News

7. प्लेवे में बच्चों को खेल-खेल में सिखाया जाएगा, बच्चे को किसी तरह से धमकाया नहीं जा सकेगा। उन पर किसी तरह का वर्क लोड नहीं होगा।

8. बच्चे को किसी तरह की सजा नहीं दी जाएगी। टीचर बच्चे को धमका भी नहीं पाएंगे। इसके अलावा थप्पड़ आदि नहीं मार सकेंगे।

9. प्ले वे के अंदर लाइब्रेरी की व्यवस्था होगी। बच्चों के पीने के साफ पानी की व्यवस्था होनी चाहिए।

10. हर महीने में बच्चे का हेल्थ चैकअप होगा, उसका रिकॉर्ड रखा जाएगा। बच्चे के टीकाकरण का रिकॉर्ड स्कूल रखेंगे।

11. स्कूल में बच्चे की सुरक्षा के लिए फायर सेफ्टी, हेल्थ सुविधा सब पर नजर रखी जाएगी।

12. स्कूल में फीस कैसे ली जाएगी, इस पर भी गाइड लाइन बनेगी।

13. एडमिशन के समय बच्चे का स्क्रीनिंग टेस्ट और पेरेंट्स का इंटरव्यू नहीं होगा।

14. पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन बनाई जाएगी। साथ ही जंक फूड पाबंदी लगाई जाएगी।

एक महीने में होगी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया | Chandigarh News

मंत्री बलजीत कौर ने बताया कि अब उनकी तरफ से सबसे पहले सारे प्ले स्कूलों को एक महीने के अंदर रजिस्ट्रर किया जाएगा। जो स्कूल नियमों का पालन करेंगे कि वह ही चल पाएंगे। वहीं, स्कूलों के पेरेंट्स वॉट्सऐप ग्रुप बनेंगे। इसमें सारी जानकारी शेयर की जाएगी। इसके अलावा समय समय पर प्लेवे स्कूलों की चेकिंग होगी। हर साल स्कूलों का रजिस्ट्रेशन होगा।

यह भी पढ़ें:– Group D: गु्रप डी उम्मीदवारों ने रिक्त पदों के परिणाम जारी का चयन प्रक्रिया की उठाई मांग

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here