कैथल (सच कहूं/कुलदीप नैन)। Kaithal News: युवक की हत्या करने के मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नंदिता कौशिक की अदालत द्वारा मंगलवार को 6 दोषियों को उम्रकैद तथा जुर्माने की सजा सुनाई गई। जुर्माना अदा ना करने की सूरत में दोषियों को अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। अदालत ने 80 पेज के फैसले में दोषी गुरमेल, अंकित, संदीप, राजकुमार, विक्की को उम्र कैद तथा 60 हजार 500 रुपए जुर्माने तथा आरोपी अशोक को उम्रकैद व 70 हजार 500 रुपए जुर्माने का सजायाब किया गया है। मामले में कुल 29 गवाह थे।
यह था मामला | Kaithal News
बता दें कि नरड़ निवासी रामकुमार की शिकायत अनुसार 31 मई 2019 को उसके बेटा सुनील ग्यारह रुद्री मन्दिर कैथल के पास अपनी गाडी में पहुंचा तो अचानक दो मोटर साइकिलों पर सवार पांच नामालुम लडको ने अपनी मोटर साइकिल सुनील की गाडी के आगे खड़ी कर दी और उन्होने सुनील को गाडी से खींचकर नीचे उतारा। उन्होने अपने अपने हाथो में लिये तेजधार हथियारो, डन्डो व सुए से ताबडतोड हमला कर दिया।
जिन्होने सुनील के सिर के पीछे, माथे पर, बांये हाथ का अंगुठा व शरीर पर काफी चोटे मारी। ईलाज के दौरान डॉक्टरों ने सुनील को मृत घोषित कर दिया। जिस बारे थाना शहर में मामला दर्ज था। उक्त मामले में पुलिस द्वारा आरोपी नरड़ निवासी गुरमेल, विक्की उर्फ सुल्तान, अशोक कुमार उर्फ शोकी, फर्समाजरा निवासी अंकित, संदीप व राजकुमार को गिरफ्तार किया गया था। Kaithal News
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