महिला के हत्यारे को आजीवन कैद-ए-बामुशक्कत

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Kairana News: महिला के हत्यारे को आजीवन कैद-ए-बामुशक्कत

उधार लिए गए रुपये वापिस मांगने पर आरोपी ने छूरे से गला काटकर दिया था जघन्य हत्याकांड को अंजाम | Kairana News

  • अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एफटीसी) ऋतु नागर की अदालत ने सुनाया फैसला

कैराना (सच कहूँ न्यूज़)। Kairana News: चार वर्ष पूर्व उधार दिए गए रुपये वापिस मांगने पर छूरे से गला काटकर महिला की निर्मम हत्या किये जाने के मामले में कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास व 25 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। जिला शासकीय अधिवक्ता संजय चौहान एवं सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता सतेंद्र धीरयान ने बताया कि विगत 08 सितंबर 2020 को गढ़ीपुख्ता थानाक्षेत्र के भैंसवाल निवासी अनिता जनपद गाजियाबाद के लोनी से अपने घर की देखभाल करने के लिए गांव आई हुई थी। Kairana News

गांव निवासी लालसिंह पुत्र रिसाल सिंह ने अनिता से रुपये उधार ले रखे थे, जिन्हें अनिता वापिस देने को कह रही थी। रुपये वापिस मांगने की रंजिश में लालसिंह ने 11 सितंबर की रात्रि करीब 12 बजे घर में घुसकर छूरे से अनिता के गले पर प्रहार करके उसकी हत्या कर दी। हत्यारोपी लालसिंह ने स्वयं ही मृतका के पुत्र ललित को फोन करके उसकी माता की हत्या किए जाने की सूचना दी। माँ की हत्या की सूचना पर युवक के पैरों तले से जमीन खिसक गई। उसने फोन पर मामले की सूचना पुलिस को दी।  मृतका के पुत्र ललित ने हत्यारोपी लालसिंह के विरुद्ध गढ़ीपुख्ता थाने पर घटना का मुकदमा दर्ज कराया। Kairana News

पुलिस ने हत्यारोपी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। विवेचक ने मामले की तफ्तीश करके आरोप-पत्र न्यायालय में दाखिल किया था। मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से कुल दस गवाह न्यायालय के समक्ष पेश किए गए। यह मामला कैराना स्थित अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश(एफटीसी) ऋतु नागर की अदालत में विचाराधीन था। शनिवार को कोर्ट ने पत्रावलियों का अवलोकन करने एवं दोनों पक्षों के वरिष्ठ अधिवक्ताओं के तर्क-वितर्क सुनने के पश्चात आरोपी लालसिंह को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास व 25 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा न करने पर कोर्ट ने दोषी को एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतने के आदेश दिए है। Kairana News

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