कैथल (सच कहूं/कुलदीप नैन ) मामुली कहासुनी को लेकर युवक की हत्या करने के मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नंदिता कौशिक की अदालत द्वारा मंगलवार को 4 दोषियों रोहित, गौरव, राममेहर व विकाश को उम्रकैद की सजा सुनाई गई। इसके साथ ही सभी दोषियों को 45-45 हजार रुपए जुर्माने लगाया गया है। जुर्माना अदा ना करने की सुरत में दोषीयों को अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। इस पूरे मामले में 16 गवाह थे।
बता दें कि कौल निवासी रामफल की शिकायत अनुसार उसका छोटा भाई सुलतान जो अविवाहित था, जो मेहनत मजदूरी का काम करने के लिए 16 मई 2022 को सुबह घर से काम के लिए निकला था लेकिन वापिस नही आया। 17 मई को उसके भाई की डैड बाडी फरल रोड पर कौल गांव के खेतो में मिली थी। मामले की जांच थाना प्रबंधक ढांड इंस्पेक्टर राजेंद्र कुमार की टीम द्वारा करते हुए आरोपी कौल निवासी रोहित, गौरव, राममेहर व विकाश को गिरफ्तार किया गया था। मृतक सुलतान द्वारा आरोपी राममेहर को गाली गलौच की थी, जिसकी रजिंश में राममेहर ने अपने तीन साथियों के साथ मिलकर सुलतान का जबरदस्ती अपहरण करके कौल गांव के खेतो में ले जाकर मारपीट करते हुए परणे से गला घोंट कर मौत के घाट उतार दिया था। पुलिस द्वारा जांच के दौरान ठोस साक्ष्य जुटाने उपरांत अभियोग को माननीय न्यायालय के सुपूर्द कर दिया गया तथा समय-समय पर निरंतर रुप से गवाहियां देकर मामले की मुस्तैदी पुर्वक पैरवी की गई। जिसके दौरान उपरोक्त मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नंदिता कौशिक की अदालत द्वारा अपने 57 पेज के फैसले में चारो दोषियों रोहित, गौरव, राममेहर व विकाश को उम्र कैद तथा 45 हजार रुपए जुर्माने का सजायाब किया गया है।