School News: ग्रेप-3 व 4 में स्कूल बंद करना अनिवार्य, अब हरियाणा में भी बंद होंगे सभी स्कूल!

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School News: ग्रेप-3 व 4 में स्कूल बंद करना अनिवार्य, अब हरियाणा में भी बंद होंगे सभी स्कूल!

डॉ. संदीप सिंहमार। School News: दिल्ली-एनसीआर सहित हरियाणा में बढ़ते प्रदूषण के मुद्दे को गंभीरता से देखते हुए केंद्र सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों जैसे हरियाणा में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने ग्रेप नियमों में संशोधन करने का निर्णय लिया है। इसके तहत अब ग्रेप की स्टेज 3 और 4 लागू होने पर स्कूलों की फिजिकल कक्षाएं बंद करना अनिवार्य हो गया है, जो पहले राज्य सरकारों के विवेक पर निर्भर करता था। अब हरियाणा में भी यह नियम लागू होगा। इससे पहले हरियाणा सरकार के शिक्षा निदेशालय ने प्रदेश के सभी उपायुक्तों को अपने विवेक पर फैसला लेने की शक्ति प्रदान की थी। School News

केंद्र यह फैसला छात्रों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है, क्योंकि गंभीर वायु प्रदूषण न केवल बच्चों के स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है, बल्कि उनकी शिक्षा पर भी बुरा असर डाल सकता है। अब, जब भी वायु गुणवत्ता बेहद खराब (चरण 3) या गंभीर (चरण 4) स्तर पर पहुंचती है, स्कूलों की ऑफलाइन कक्षाएं बंद कर दी जाएंगी ताकि बच्चों को प्रदूषण के हानिकारक प्रभाव से बचाया जा सके।इस कदम का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रदूषण की गंभीर स्थिति में बच्चों और शिक्षकों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाए।

इसके अलावा, यह नीति स्कूलों को ऑनलाइन शिक्षण विकल्पों की दिशा में प्रोत्साहित कर सकती है, ताकि बच्चों की पढ़ाई बिना किसी बाधा के जारी रह सके। अन्य कदमों के साथ यह पहल दिल्ली-एनसीआर में वायु गुणवत्ता में सुधार लाने के प्रयासों का हिस्सा है, जो कि एक अनुकरणीय नीति हो सकती है, खासकर उन क्षेत्रों में जहां प्रदूषण का स्तर खतरनाक रूप ले चुका है।दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण के बढ़ते स्तर के कारण ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के तहत नए नियम लागू किए गए हैं। इन नियमों के अनुसार, जब ग्रेप -3 लागू होगा, तो पांचवीं कक्षा तक की फ़िज़िकल कक्षाएं निलंबित कर दी जाएंगी और पढ़ाई ऑनलाइन माध्यम से चलानी होगी।

मास्क पहनने की भी एडवाजरी जारी | School News

ग्रेप-3 के लागू होने पर दसवीं कक्षा तक के छात्रों को भी ऑनलाइन पढ़ाई के लिए शिफ्ट किया जाएगा, जिससे स्कूल आने की आवश्यकता नहीं होगी। यह बदलाव इस बात का संकेत है कि पहले राज्यों को यह निर्णय करने की स्वतंत्रता थी कि स्कूल खोलें या नहीं। अब, नए नियमों के तहत अधिक कठोर कदम उठाए गए हैं। ग्रेप-3 में जोड़े गए नए प्रावधानों में एनसीआर में शामिल राज्यों हरियाणा, उत्तरप्रदेश की सरकारों से कार्यालय के समय में बदलाव की भी मांग की गई है। इसके अतिरिक्त, ग्रेप-3 के तहत ‘मास्क पहनने की सलाह’ को भी जोड़ा गया है। जब आवश्यक हो, लोग बाहर जाते समय मास्क पहनने की सलाह दी गई है। ये बदलाव वायु गुणवत्ता में सुधार लाने और स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किए गए हैं। School News

ध्यान रहे कि दिल्ली एनसीआर में दिल्ली के साथ-साथ इसके आसपास के तीन उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान के कई जिले शामिल होते हैं। ग्रेप-1 में वायु गुणवत्ता खराब 201-300 के बीच खराब मानी जाती है। ग्रेप-2 बहुत खराब 301-400‌ के बीच आती है। इसी प्रकार ग्रेप-3: गंभीर श्रेणी 401 से 450 व ग्रेप-4 बहुत गंभीर 450 से ज्यादा होता है। दिल्ली-एनसीआर में फिलहाल ग्रेप-4 लागू किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 12वीं तक के स्कूल बंद हैं। फिलहाल दिल्ली की हवा में कम सुधार हो हुआ है। फिलहाल वायु गुणवत्ता का स्तर 400 के नीचे है। अब दिल्ली की हवा ‘गंभीर’ स्तर की जगह ‘बहुत खराब’ स्तर पर है। ऐसी स्थिति में जहां स्कूल बंद चल रहे हैं। वहीं गुरुग्राम सहित दिल्ली में वर्क फ्रॉम होम के आदेश भी जारी किए गए हैं। अब देखना होगा हरियाणा सरकार केंद्र सरकार के आदेश पर क्या निर्णय लेती है?

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