Haryana: भिवानी (सच कहूँ/इन्द्रवेश)। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी द्वारा निदेशालय, सैकेण्डरी शिक्षा, हरियाणा के निर्देशानुसार हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा-2024 (एचटेट) लेवल-1, 2 व 3 का आयोजन 07 व 08 दिसम्बर, 2024 (शनिवार-रविवार) को करवाया जा रहा है। इसमें 07 दिसम्बर को लेवल-3 की परीक्षा सायं 3:00 बजे से 5:30 बजे तक एवं 08 दिसम्बर को लेवल-2 की परीक्षा सुबह 10:00 बजे से 12:30 बजे तक व लेवल-1 की परीक्षा सायं 3:00 बजे से 5:30 बजे तक आयोजित करवाई जाएगी। परीक्षा से सम्बन्धित सूचना बुलेटिन बोर्ड की अधिकारिक वेबसाइट www.bseh.org.in पर उपलब्ध हैं। इस आशय की जानकारी देते हुए बोर्ड प्रवक्ता ने बताया कि इच्छुक अभ्यर्थी हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा के लिए आॅनलाइन आवेदन फार्म बोर्ड की अधिकारिक वेबसाइट www.bseh.org.in पर दिए गए लिंक के माध्यम से 04 नवम्बर (दोपहर 01:00 बजे) से 14 नवम्बर, 2024 (रात्रि 12:00 बजे) तक कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि आॅनलाइन आवेदन करने से पूर्व अभ्यर्थी सूचना बुलेटिन में दर्शाए गए महत्वपूर्ण निर्देशों को ध्यान से पढकर/समझकर अपनी पात्रता सुनिश्चित कर लें।
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आॅनलाइन आवेदन व परीक्षा शुल्क के सफलतापूर्वक जमा करने के बाद अभ्यर्थी पुष्टिकरण पृष्ठ का प्रिंट लेना सुनिश्चित कर लें। उन्होंने आगे बताया कि अभ्यर्थी अपने विवरण, फोटो, हस्ताक्षर, अंगूठें का निशान, लेवल, विषय के चयन (लेवल 2 व 3), जाति वर्ग, दिव्यांग श्रेणी व गृह राज्य में 15 नवम्बर से 17 नवम्बर, 2024 तक आॅनलाइन संशोधन कर सकते हैं। उन्होंने आगे बताया कि 14 नवम्बर, 2024 उपरान्त आॅनलाइन आवेदन तथा 17 नवम्बर, 2024 उपरांत विवरण सुधार की अनुमति नहीं होगी। इस सन्दर्भ में कोई भी प्रार्थना/प्रतिवेदन किसी भी माध्यम से स्वीकार नहीं किया जाएगा। प्रवक्ता ने बताया कि 15 नवम्बर, 2024 से 17 नवम्बर, 2024 तक संशोधन करते समय अगर अभ्यर्थी अपने जाति वर्ग में एस.सी. हरियाणा से अन्य जाति वर्ग या दिव्यांग श्रेणी हरियाणा से अन्य राज्य दिव्यांग श्रेणी में परिवर्तन करता है, तो उसे बकाया फीस के अन्तर का भुगतान करना होगा। इसके अतिरिक्त अगर अभ्यर्थी अपने जाति वर्ग में अन्य राज्य जाति वर्ग से एस.सी. हरियाणा में परिवर्तन करता है या दिव्यांग श्रेणी अन्य राज्य से दिव्यांग श्रेणी हरियाणा राज्य में परिवर्तन करता है तो उसे जमा अतिरिक्त शुल्क वापिस देय नहीं होगा। फैक्स, ई-मेल, पत्र इत्यादि अन्य माध्यम से प्राप्त प्रार्थना-पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा। Haryana