‘अवैध प्लाटों’ की NOC को लेकर आया बड़ा अपडेट!

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बिल को ही राज्यपाल से नहीं मिली ‘एनओसी’

चंडीगढ़ (अश्वनी चावला)। पंजाब भर में अवैध कॉलोनियों के प्लॉटों की रजिस्ट्री पर लगी रोक हटाने और एनओसी की शर्त खत्म करने वाले अहम बिल को पंजाब के राज्यपाल (Governor of Punjab) गुलाब चंद कटारिया से एनओसी नहीं मिल पाई है, जिसके चलते पंजाब के राज्यपाल ने इस बिल को खारिज कर दिया है। यह कार्यालय में ही लंबित रहा। पंजाब के राज्यपाल का कार्यालय बिल रोकने के कारणों के बारे में कोई जानकारी नहीं दे रहा है और पंजाब सरकार भी बिल के पारित होने का इंतजार कर रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री भगवंत मान ने घोषणा की है कि एनओसी में छूट 2 नवंबर तक ही दी जाएगी। 2 नवंबर आने में अब कुछ ही दिन बचे हैं। Punjab News

पंजाब के राज्यपाल के पास एक अहम बिल लंबित | Punjab News

जानकारी के मुताबिक, पंजाब में इस समय 14 हजार से ज्यादा अवैध कॉलोनियां हैं, जिनमें लाखों प्लॉट लोगों ने खरीदे हैं, लेकिन उन प्लॉटों की रजिस्ट्री नहीं हो रही है, क्योंकि रजिस्ट्री होने से पहले ही संबंधित विभाग ने भूखंड बेचने के लिए प्राप्तकर्ता पक्ष को शुल्क अदा कर एनओसी प्राप्त करना आवश्यक कर दिया गया है। Punjab Governor

एनओसी की शर्तों में अवैध कॉलोनी तैयार होने तक की तारीख भी तय है, अगर कोई कॉलोनी 2008 के बाद तैयार हुई है तो उस कॉलोनी के प्लॉट को एनओसी नहीं मिल सकती और बिना एनओसी के पंजाब के लोगों की रजिस्ट्रियां नहीं हो सकतीं, इस समस्या को खत्म करने के लिए मुख्यमंत्री भगवंत मान ने 3 सितंबर 2024 को पंजाब विधानसभा में पंजाब अपार्टमेंट और संपत्ति विनियमन संशोधन विधेयक 2024 पेश किया और यह घोषणा की गई कि जिन पंजाबियों ने 31 जुलाई 2024 तक प्लॉट खरीदा है।

वह तहसीलदार के पास प्रमाण प्रस्तुत करके अपना पंजीकरण करा सकता है और इसके लिए किसी एनओसी की आवश्यकता नहीं होगी। इस बिल को विधानसभा में पास करने के बाद राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया से पास कराने के लिए भेजा गया था, लेकिन डेढ़ महीने से ज्यादा समय बीत जाने के बाद भी यह बिल पास होकर वापस नहीं आया है। Punjab News

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