Palanhar Yojana Rajasthan: जयपुर (गुरजंट सिंह)। केंद्र व राज्य सरकार की तरफ से आम जनता के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाई जाती हैं, इन योजनाओं को शुरू करने के पीछे सरकार का यही लक्ष्य होता हैं कि आम जनता तक हर सभव मदद पहुचाई जा सके, इसके कारण राजस्थान सरकार द्वारा पालनहार योजना चलाई गई हैं, अगर आप भी राजस्थान राज्य के निवासी हैं, तो परेशान होने की जरूरत नही, क्यों आज हम आपके लिए लिए पालनहार योजना राजस्थान के बारे में पूरी जानकारी लेकर आए हैं, तो चलिए आपको इसके बारे में बताते हैं। Rajasthan News
अनाथ बच्चों के लिए शुरू की गई है ये योजना | Rajasthan News
राजस्थान राज्य सरकार की तरफ से राज्य के अनाथ बच्चों को लाभान्वित करने के लिए पालनहार योजना की शुरुआत की गई हैं, पालनहार योजना के तहत राज्य के अनाथ बच्चों या जिनके माता-पिता की मृत्यु हो चुकी हैं, उनके पालन-पोषण, शिक्षा आदि की व्यवस्था संस्थागत नहीं, बल्कि समाज में बालक-बालिकाओं के निकटतम रिश्तेदार/परिचित के परिवार मे की जाएगी, इस योजना का मुख्य लक्ष्य अनाथ बच्चों को मदद पहुंचाना हैं।
योजना के तहत दी जाएगी आर्थिक सहायता
योजना के तहत प्रत्येक अनाथ बच्चों के लिए पालनहार परिवार को 5 वर्ष की आयु तक के बच्चे के लिए ₹500 प्रतिमा की दर से तथा स्कूल में प्रवेशित होने के बाद 18 वर्ष की आयु पूरी करने तक ₹1000 प्रतिमाह की दर से अनुदान उपलब्ध कराया जाता है। इस राशि की मदद से पालनहार परिवार बच्चे का पालन पोषण अच्छी प्रकार कर पाते हैं।
कौल उठा सकता है इस योजना का लाभ | Rajasthan News
दरअसल राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई पालनहार योजना अनाथ बच्चों को उनके स्वास्थ्य, शिक्षा और पालन-पोषण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करके उनका समर्थन करती है, योजना के तहत अनाथ, जेल में बंद माता-पिता के बच्चे, विधवा माताएं, परित्यक्त या तलाकशुदा महिलाओं के बच्चे, विकलांग बच्चे, एड्स पीड़ितों के बच्चे लाभ लेने के लिए पात्र होते हैं।
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राजस्थान पालनहार योजना के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट
पालनहार का ‘’भामाशाह कार्ड’’
पालनहार का ‘’आय प्रमाण पत्र’’ (विधाव/ परित्यक्ता/ तलाकशुदा एंव बी. पी. एल श्रेणी में आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य नहीं हैं)।
मूल निवास प्रमाण पत्र की प्रति छवि
बच्चे का आधार कार्ड
बच्चे का आंगनवाड़ी केंद्र पर पंजीकरण/विद्यालय में अध्यनरत होने का प्रमाण पत्र
अनाथ बच्चों का पालन-पोषण करने का प्रमाण पत्र जिनके माता पिता की मृत्यु हो गई हो, अथवा न्यायिक प्रक्रिया द्वारा मृत्युदंड या आजीवन कारावस से दंडित किए गए हो, अथवा जिनकी विधवा माता ने विधिवत पुनर्विवाह के पश्चात अपनी संतानों की त्याग दिया हो, इनके लिए ही इन प्रमाण पत्र की पूर्ति कराई जाती हैं।
राजस्थान पालनहार योजना में कैसे करें आवेदन
इस योजना में आवेदन करने के लिए नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलों करेः-
योजना में आवेदन करने के लिए सबसे पहले, Social justice and Empowerment Department की ऑफिशियल वेबसाइट से राजस्थान पालनहार योजना का आवेदन फॉर्म डाउनलोड करना होगा।
इस फॉर्म में पालनहार का नाम, जन्मतिथि आदि सभी जानकारी भरनी होंगी।
सभी डॉक्यूमेंट को फॉर्म के साथ लगाएं।
शहरी क्षेत्र के निवासी को फॉर्म को विभागीय जिला अधिकारी के पास जमा करना होगा।
ग्रामीण क्षेत्र के निवासी फॉर्म को संबंधित विकास अधिकारी या ई-मित्र कियोस्क केंद्र में जमा कराएं।
इस प्रकार आप इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं, अगर आपका फॉर्म सही पाया जाता हैं तो आप इसका लाभ उठा सकते हैं।