AAP leader Satyendar Jain: नई दिल्ली (एजेंसी)। दिल्ली के पूर्व मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन (AAP leader Satyendar Jain) को दिल्ली कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सशर्त जमानत दे दी। कोर्ट ने कहा कि सत्येंद्र जैन की जमानत अर्जी मंजूर की जाती है, उन्हें 50,000 रुपए का निजी मुचलका भरना होगा। अदालत ने अपना फैसला सुनाते हुए व्यक्तिगत स्वतंत्रता के महत्व पर जोर दिया। खासकर जब पीएमएलए जैसे सख्त कानूनों से जुड़े मामले की बात आती है। Satyendar Jain
अदालत का आदेश मनीष सिसोदिया केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर काफी हद तक निर्भर था, जिसने त्वरित सुनवाई के अधिकार के संबंध में एक मिसाल कायम की। इस मामले की पैरवी कर रहे प्रवर्तन निदेशालय ने सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका का कड़ा विरोध किया। हालांकि अदालत ने कहा कि जैन पहले ही हिरासत में काफी समय बिता चुके हैं और निकट भविष्य में मुकदमा शुरू होने की संभावना नहीं है, तो पूरा होने की तो बात ही छोड़िए। कोर्ट ने कहा कि मनीष सिसोदिया मामले में निर्धारित मापदंडों के आधार पर सत्येंद्र जैन भी जमानत के हकदार हैं।
50,000 रुपये के निजी मुचलके पर जमानत | Satyendar Jain
कोर्ट ने सत्येंद्र जैन को 50,000 रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दी है। जमानत की शर्तों के तहत सत्येंद्र जैन को मामले से जुड़े किसी भी गवाह या व्यक्ति से संपर्क नहीं कर सकेंगे। वह किसी भी तरह से मुकदमे को प्रभावित नहीं करेंगे। इसके अलावा आप नेता को अदालत की पूर्व अनुमति के बिना भारत से बाहर यात्रा करने पर भी रोक रहेगी।
गौरतलब है कि सत्येंद्र जैन को प्रवर्तन निदेशालय ने 30 मई 2022 को कथित रूप से उनसे जुड़ी 4 कंपनियों के माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार किया था। बता दें कि अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह के बाद सत्येंद्र जैन आम आदमी पार्टी के चौथे नेता हैं, जिन्हें मनी लॉन्ड्रिंग के अलग-अलग मामलों में जमानत दी गई है। Satyendar Jain
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