खोखरी हत्याकांड: दोषियों को उम्रकैद व 30 हजार रुपये जुर्माना की सुनाई सजा..

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Jind खोखरी हत्याकांड: दोषियों को उम्रकैद व 30 हजार रुपये जुर्माना की सुनाई सजा..

जींद ( सच कहूं न्यूज)। खोखरी में दो युवकों की हत्या के मामले में शुक्रवार को अतिरिक्त एवं सत्र न्यायाधीश नेहा नोहरिया को अदालत ने दो आरोपियों को हत्या का दोषी मानते हुए उन्हे उम्र कैद व 30 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। दोषी मंजीत उर्फ जीता तथा संदीप उर्फ भारत दोनो खोखरी के ही रहने वाले है।

बता दें कि 28 मार्च 2021 कन्ट्रोल रुम जीन्द से थाना सदर जीन्द में सुचना प्राप्त हुई की संदीप वासी खोखरी के खेत में रोहतास व संदीप घायल अवस्था में पड़े हैं। संदीप को जीन्द अस्पताल में भेज दिया है तथा रोहताश मौका पर मृत है । इस सूचना पर पुलिस की टीम ने मौके पर पहुंच कर जांच शुरू की। जिस दौरान वहां मौजूद राजकुमार वासी खोखरी ने अपना ब्यान अंकित करवाया।

यह था मामला

राजकुमार ने अपने ब्यान में बताया कि उसका भाई रोहताश मेहनत मजदूरी का काम करता था । रोहताश के पास फोन आया तथा उसे गांव के सरकारी स्कूल के पास बुलाया। उसके बाद रोहतास का फोन बंद हो गया परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की। जब वे संदीप वासी खोखरी के खेत में बने कोठे पर पहुंचे तो ट्यूबवेल के आगे पानी की हौदी में उसका छोटा भाई रोहताश व सन्दीप पडे मिले तथा दोनो को गहरी चोटो के निशान दिखाई दिये। उन दोनो में से संदीप का शरीर गर्म था इसलिए उसे सरकारी हस्पताल जीन्द में ईलाज के लिये भेज दिया तथा रोहताश के शरीर, छाती पर काफी चोटें थी जिसकी मौके पर ही चोटों के कारण मौत हो चुकी थी। जिसे मंजीत उर्फ जीता तथा संदीप उर्फ भारत ने मिलकर कस्सी, लाठी, कैंची से चोट मारकर हत्या की है।