पति की हत्या में महिला व उसके प्रेमी को आजीवन कारावास

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Kairana News: पति की हत्या में महिला व उसके प्रेमी को आजीवन कारावास

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एससी/एसटी विशेष) की अदालत ने सात वर्ष पुराने युवक की हत्या के मामले में सुनाया फैसला

कैराना (सच कहूँ न्यूज़)। Kairana News: अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश(एससी/एसटी विशेष) की अदालत ने सात वर्ष पुराने हत्या के एक मामले में महिला व उसके प्रेमी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास व 25-25 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। Kairana News

जिला शासकीय अधिवक्ता(अपराध) संजय चौहान व सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अशोक कुमार पुण्डीर ने बताया कि 30 सितंबर 2017 को अजरा पत्नी सलीम निवासी ब्लॉक कॉलोनी के सामने कस्बा कैराना ने स्थानीय कोतवाली पर मुकदमा दर्ज कराया था। बताया कि उसकी पुत्रवधु गुलिस्ता ने अपने प्रेमी अनिल उर्फ काला के साथ मिलकर 28-29 सितंबर 2017 की रात्रि उसके पुत्र वसीम की अवैध सम्बन्धों में बाधक बनने पर तकिया, तौलिया व दुपट्टे से गला घोटकर हत्या कर दी थी। पुलिस ने मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराने के साथ ही दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। विवेचक ने मामले की तफ्तीश करके आरोप-पत्र कोर्ट में दाखिल किया था। Kairana News

अभियोजन पक्ष की ओर से कुल सात गवाह न्यायालय के समक्ष पेश किए गए। यह मामला कैराना स्थित अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश(एससी/एसटी विशेष) अवधेश कुमार पाण्डेय की अदालत में विचाराधीन था। शुक्रवार को कोर्ट ने दोनों पक्षों के वरिष्ठ अधिवक्ताओं के तर्क-वितर्क सुनने एवं पत्रावलियों के अवलोकन के पश्चात आरोपी गुलिस्ता व अनिल उर्फ काला को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास व 25-25 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा न करने पर कोर्ट ने एक-एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतने के निर्देश दिए है। Kairana News

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