नई दिल्ली (एजेंसी)। ”भारत के किसी भी हिस्से को ‘पाकिस्तान’ नहीं कहा जा सकता। यह देश की क्षेत्रीय अखंडता के खिलाफ है।” यह बात आज यानि बुधवार को भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) डीवाई चंद्रचूड़ (DY Chandrachud) ने सुप्रीम कोर्ट कर्नाटक हाईकोर्ट के जज जस्टिस वी श्रीशानंद द्वारा की गई विवादास्पद टिप्पणियों से संबंधित एक स्वप्रेरणा मामले की सुनवाई करते हुए एक मीडिया रिपोर्ट में कही। इसके बाद जज ने खुली अदालत में इसके प्रति खेद भी व्यक्त किया था। Supreme Court
रिपोर्ट में बताया गया कि कर्नाटक हाईकोर्ट के जज जस्टिस वी श्रीशानंद ने पिछले हफ्ते बेंगलुरु के एक खास इलाके को ह्यपाकिस्तानह्ण बताकर विवाद खड़ा कर दिया था। जस्टिस श्रीशानंद के दो वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे। एक क्लिप में उन्होंने पश्चिमी बेंगलुरु के एक मुस्लिम बहुल इलाके को ह्यपाकिस्तानह्ण कहा था तथा दूसरे वीडियो में वे एक महिला वकील को विपक्षी पक्ष के वकील से पूछे गए सवाल का जवाब देने पर फटकार लगाते नजर आए थे। 20 सितंबर को भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की बेंच ने दो वीडियो को गंभीरता से लेते हुए हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल से रिपोर्ट मांगी।
बुधवार को भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजीव खन्ना, बीआर गवई, सूर्यकांत और हृषिकेश रॉय की पांच जजों की बेंच ने वायरल वीडियो से संबंधित स्वप्रेरणा मामले की सुनवाई की। वायरल वीडियो क्लिप पर सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद जज द्वारा खुली अदालत में व्यक्त किए गए खेद के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट ने मामले को आगे नहीं बढ़ाने का फैसला किया। Supreme Court
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