भोलेभाले लोगों को ठगने के आरोप में 24 अवैध ट्रैवल एजेंटों पर केस दर्ज

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चंडीगढ़ (एजेंसी)। विदेश में बसने के इच्छुक युवाओं को अवैध ट्रैवल एजेंटों के जाल में फंसने से बचाने के लिए पंजाब पुलिस की प्रवासी भारतीय (एनआरआई) मामले शाखा और साइबर अपराध शाखा ने चंडीगढ़ स्थित प्रवासी संरक्षण विभाग के साथ मिलकर सोशल मीडिया पर अवैध रूप से रोजगार के अवसरों का विज्ञापन करने के आरोप में राज्य में 25 ट्रैवल एजेंटों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। Punjab News

उल्लेखनीय है कि प्रवासी संरक्षण विभाग ने ऐसी बेइमान ट्रैवल एजेंसियों द्वारा विदेशों में नौकरियों के लिये इंस्टाग्राम और फेसबुक पर विज्ञापन देने पर रोक लगाई थी। एडीजीपी एनआरआई मामले प्रवीण के सिन्हा ने बुधवार को बताया कि ये बेइमान ट्रैवल एजेंसियां बिना आवश्यक लाइसेंस और अनुमति के इंस्टाग्राम और फेसबुक पर विदेशों में नौकरियों का विज्ञापन कर रही थीं। उन्होंने कहा कि हमने आॅनलाइन प्लेटफॉर्म की जांच की, उनकी पहचान की और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की।

पुलिस ने वैध एजेंसियों से ही संपर्क करने का किया आह्वान

उन्होंने कहा कि राज्य के विभिन्न एनआरआई पुलिस स्टेशनों में प्रवासी अधिनियम की धारा 24/25 के तहत कुल 20 एफआईआर दर्ज की गई हैं। इनमें अमृतसर, जालंधर, कपूरथला, होशियारपुर, लुधियाना, पटियाला, संगरूर और एसएएस नगर शामिल हैं। एडीजीपी ने कहा कि इस अभियान का लक्ष्य विशेष रूप से उन अवैध ट्रैवल एजेंटों को निशाना बनाना था, जो आॅनलाइन प्लेटफॉर्म पर विज्ञापन देकर अनजान पीड़ितों, जिनमें अधिकतर युवा हैं, को विदेश में नौकरी का वादा कर रहे थे और उनसे उनकी या उनके माता-पिता की गाढ़ी कमाई हड़प रहे थे।

उन्होंने कहा कि आगे की जांच जारी है। एडीजीपी प्रवीण सिन्हा ने नागरिकों से सतर्क रहने और ट्रैवल एजेंटों को दस्तावेज और पैसे सौंपने से पहले उनकी साख की जांच करने का आह्वान किया। उन्होंने सलाह दी कि केवल उन्हीं एजेंसियों से संपर्क करें, जिनके पास उत्प्रवास अधिनियम, 1983 के तहत वैध भर्ती एजेंट (आरए) लाइसेंस हो। Punjab News

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