राजनीतिक दलों को चुनाव घोषणा पत्र की प्रतियां जमा करवाना अनिवार्य

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election Commission राजनीतिक दलों को चुनाव घोषणा पत्र की प्रतियां जमा करवाना अनिवार्य

चंडीगढ़ (सच कहूँ न्यूज)। चुनाव आयोग के दिशानुसार राजनीतिक दलों व चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों को अपने चुनाव घोषणा पत्र की हिंदी व अंग्रेजी की तीन-तीन प्रतियां, घोषणा पत्र जारी करने की तिथि के तीन दिनों के अंदर मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में जमा करवानी होंगी। यह जानकारी हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी पंकज अग्रवाल ने आज यहाँ जारी बयान में दी।

उन्होंने सभी राजनीतिक दलों से आग्रह किया है कि चुनाव आयोग द्वारा जारी आदर्श चुनाव आचार संहिता के सभी पहलुओं का गहनता से अध्ययन करें और चुनाव के दौरान इसकी पूर्ण अनुपालना सुनिश्चित करें ।आदर्श चुनाव आचार संहिता के पैरा-8 के उप क्रमांक तीन के अनुसार चुनाव घोषणा पत्र में पारदर्शिता, समान अवसर और वादों की विश्वसनीयता के हित में, यह अपेक्षा की जाती है कि घोषणापत्र वादों के औचित्य को भी प्रतिबिंबित करे और मुख्य रूप से इसके लिए वित्तीय आवश्यकता को पूरा करने के तरीकों और साधनों को रेखांकित करे तथा मतदाताओं का विश्वास केवल उन वादों पर मांगा जाना चाहिए जिनका पूरा होना संभव हो।