Udaipur tailor Kanhaiya Lal murder Case: उदयपुर (सच कहूँ न्यूज)। राजस्थान उच्च न्यायालय ने आज यानि गुरुवार, 5 सितंबर को उदयपुर के दर्जी कन्हैया लाल हत्याकांड के मामले में सुनवाई करते हुए मुख्य आरोपी मोहम्मद जावेद को जमानत दे दी। मोहम्मद जावेद ने जून 2022 में उदयपुर में तीन अन्य लोगों के साथ मिलकर कन्हैया लाल की दुकान पर जाकर उसकी हत्या दी थी, राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने हत्या के लगभग एक महीने बाद मोहम्मद जावेद को गिरफ्तार किया था। Kanhaiya Lal Murder Case
क्या है मामला? | Kanhaiya Lal Murder Case
भारतीय जनता पार्टी की नेता नूपुर शर्मा ने पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ कुछ विवादास्पद बयान दिए थे, जिसके परिणामस्वरूप उनके समर्थकों और उनके खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध करने वालों के बीच झड़प हुई थी। इस दौरान कन्हैया लाल समर्थकों के पहले समूह में शामिल थे। 28 जून, 2022 को दर्जी कन्हैया लाल अपनी दुकान में काम कर रहे थे, तभी रियाज अटारी और गौस मोहम्मद ने उन पर हमला कर दिया और उनका सिर काट दिया। इतना ही नहीं उन्होंने इस क्रूर हत्या का एक वीडियो जारी कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धमकी भी दी। अपराध के कुछ घंटों बाद दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। मोहम्मद जावेद को लगभग एक महीने बाद 22 जुलाई, 2022 को गिरफ्तार किया गया।
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