High Court: नई दिल्ली (एजेंसी)। आम आदमी पार्टी (आप) के दो पार्षदों ने शुक्रवार को अदालत में दायर अपनी उन याचिकाओं को वापस ले लिया, जिसमें दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) वार्ड समिति के चुनाव को स्थगित करके फिर से चुनाव कार्यक्रम निर्धारित करने की अपील की थी। हाई कोर्ट के यह संकेत देने पर कि वह किसी तरह की राहत देने के लिए इच्छुक नहीं है, दोनों पार्षदों ने याचिकाएं वापस ले लीं। High Court
आप पार्षदों ने आरोप लगाया था कि 12 जोनल वार्ड समितियों के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष और एमसीडी की स्टैंडिंग कमिटी लिए प्रत्येक समिति से एक-एक सदस्य के चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने के लिए पर्याप्त समय नहीं दिया गया। एमसीडी की क्षेत्रीय स्तर की वार्ड समिति के चुनाव 4 सितंबर को होने हैं और नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख 30 अगस्त है।
जस्टिस पुरुषेंद्र कौरव ने कहा, ‘‘यह एमसीडी कमिश्नर द्वारा घोषित चुनाव कार्यक्रम है। कोर्ट बीच में आकर कमिश्नर को किसी विशेष तरीके से कार्यक्रम निर्धारित करने का निर्देश नहीं दे सकता। अगर आप ईमानदार हैं और चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो आपको निगम जाना चाहिए था। आपको कोर्ट आने के बजाय वहां (निगम कार्यालय) उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करनी चाहिए थी। आपका अनुरोध बहुत ही असामान्य है। मैं इसके प्रति इच्छुक नहीं हूं।’’ High Court
Paris Paralympics 2024: पैरालंपिक खेलों में निशानेबाज अवनि लेखरा ने चमकाया भारत का नाम!