अंकिता हत्याकांड: सह अभियुक्त सौरभ भाष्कर की जमानत अर्जी भी खारिज

Nainital News
Nainital News: सह अभियुक्त सौरभ भाष्कर की जमानत अर्जी भी खारिज

नैनीताल (एजेंसी)। Nainital News: उत्तराखंड के बहुचर्चित अंकिता हत्याकांड के सह अभियुक्त सौरभ भाष्कर को हाईकोर्ट से जमानत नहीं मिली है। अदालत ने आरोपी की जमानत अर्जी शुक्रवार को खारिज कर दी। आरोपी की जमानत अर्जी पर न्यायमूर्ति रवीन्द्र मैठाणी की पीठ में सुनवाई हुई। आरोपी की ओर से कहा गया कि उस पर लगाए गए आरोप गलत हैं। वह ऋषिकेश के पास स्थित वनंतरा रिसॉर्ट में बतौर कर्मचारी तैनात था। उसका इस हत्याकांड से कोई संबंध नहीं है और न ही इसके पीछे कोई मकसद था। Nainital News

दूसरी ओर जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए पीड़िता पक्ष और सरकार की ओर से कहा गया कि यह एक संगीन अपराध है। आरोपी घटना के दिन प्रमुख अभियुक्त पुलकित आर्य के साथ घटनास्थल पर मौजूद था। गवाहों के बयान और पुलिस जांच में आए तथ्य आरोपी के खिलाफ हैं। पीड़िता पक्ष की ओर से यह भी कहा गया कि घटना के दिन आरोपी मृतका को दोपहिया वाहन से रिसॉर्ट से बाहर ले गए थे और जब रिसॉर्ट वापस लौटे तो मृतका उनके साथ नहीं थी। आरोपी मेन गेट के बजाय फैक्ट्री के साइड गेट से अंदर आए। Nainital News

आगे कहा गया कि मुख्य आरोपी पुलकित आर्य मृतका पर दबाव बना रहा था, लेकिन जब उसने इनकार कर दिया तो उसकी हत्या कर दी गई। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने अंत में जमानत अर्जी खारिज कर दी। अदालत प्रमुख आरोपी पुलकित आर्य की जमानत अर्जी को पहले ही खारिज कर चुकी है। गौरतलब है कि अंकिता हत्याकांड सितम्बर, 2022 में सामने आया था। वनंतरा रिसॉर्ट में बतौर रिसेप्सनिष्ट काम करने वाली अंकिता 18 सितम्बर, 2022 को लापता हो गई थी। बाद में उसी साल 24 सितम्बर को उसका शव चीला बैराज से बरामद हुआ था। इस मामले की जांच एसआईटी द्वारा किया जा रहा है। Nainital News

यह भी पढ़ें:– Jagdeep Dhankhar: उपराष्ट्रपति 31 से दो दिन के उत्तराखंड दौरे पर