पीसीएस ऑफिसर के 59 नए पदों को बढ़ाने को मंजूरी दी | Chandigarh News
- कैबिनेट बैठक ने पंजाब पंचायत चुनाव नियम, 1994 के नियम 12 में संशोधन को हरी झंडी दी
चंडीगढ़ (सच कहूँ/अश्वनी चावला)। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान (Bhagwant Mann) के नेतृत्व में पंजाब मंत्रिमंडल ने गांवों के समग्र विकास को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से वीरवार को पंजाब पंचायत चुनाव नियम 1994 के नियम 12 में संशोधन को मंजूरी दे दी। इसके साथ ही अब उम्मीदवार राजनीतिक दलों के चुनाव चिन्ह पर पंचायती राज संस्थाओं का चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। इस संबंध में फैसला पंजाब सिविल सचिवालय-1 स्थित मुख्यमंत्री कार्यालय में हुई मंत्रियों के समूह की बैठक में लिया गया। Chandigarh News
राजनीतिक गुटबाजी के कारण पंचायतों में विभाजन होता है, जिससे कोरम अधूरा रह जाता है और अनुदान का उपयोग नहीं हो पाता है। पंचायत सदस्यों की राजनीतिक गुटबाजी के कारण चुनाव के दौरान ग्रामीण स्तर पर विभिन्न पार्टी समूहों के बीच हिंसक झड़पें भी होती हैं, जिससे कानून और व्यवस्था की समस्याएं पैदा होती हैं और ग्रामीण समाज के सामाजिक ताने-बाने पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।
कैडर की क्षमता बढ़ाने का फैसला | Chandigarh News
युवाओं के लिए रोजगार के अधिक अवसर पैदा करने और व्यापक जनहित में प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने के लिए, पंजाब मंत्रिमंडल ने पंजाब सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) कैडर की मौजूदा ताकत को 310 से बढ़ाकर 369 पदों तक बढ़ाने की मंजूरी दे दी। नए जिलों एवं नए उपखण्डों के गठन एवं प्रशासनिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है।
घग्गर नदी के किनारे तालाबों के निर्माण को मंजूरी
कैबिनेट ने भूमिगत जल स्तर को बढ़ाने के लिए गांव चांदो में घग्गर नदी के किनारे तालाब बनाने को भी मंजूरी दे दी। इन तालाबों को बाढ़ के दौरान घग्गर नदी के पानी से भरा जा सकता है और सामान्य दिनों में इस पानी का तर्कसंगत उपयोग किया जा सकता है। इससे भूमिगत जल स्तर में वृद्धि होगी और आसपास के क्षेत्रों के किसानों को सिंचाई आवश्यकताओं के लिए पानी की आपूर्ति भी सुनिश्चित होगी।
36 नए पद सृजित करने को मंजूरी
कैबिनेट ने सेशन डिवीजन, मालेरकोटला के निर्माण को भी मंजूरी दे दी, जिससे सेशन डिवीजन, मालेरकोटला के लिए जिला और सत्र न्यायाधीश के पद सहित 36 नए पद सृजित होंगे। इससे मालेरकोटला के निवासियों को अपने ही जिले में न्याय मिलना सुनिश्चित होगा। इससे आम आदमी के बहुमूल्य समय, धन और ऊर्जा की बचत होगी और उन्हें इस कार्य के लिए दूसरे जिलों में नहीं जाना पड़ेगा। Chandigarh News
अनुकंपा के आधार पर नौकरी देने का निर्णय
मानवीय चिंता को ध्यान में रखते हुए लिए गए फैसले में पंजाब कैबिनेट ने ड्यूटी के दौरान मरने वाले डीएसपी की पत्नी को सरकारी नौकरी देने की मंजूरी दे दी। इस फैसले के मुताबिक दिवंगत डीएसपी संदीप सिंह की पत्नी रुपिंदर कौर को अनुकंपा के आधार पर नायब तहसीलदार नियुक्त किया जाएगा। गौरतलब है कि पीपीएस अधिकारी संदीप सिंह की चुनाव ड्यूटी के दौरान 5 और 6 अप्रैल 2024 की दरमियानी रात को सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी।
तीन कैदियों की शीघ्र रिहाई को हरी झंडी
कैबिनेट ने पंजाब की जेलों में उम्रकैद की सजा काट रहे तीन कैदियों की जल्द रिहाई को भी मंजूरी दे दी। भारत के संविधान के अनुच्छेद 163 के तहत कैबिनेट की मंजूरी के बाद, ये विशेष रिहाई मामले अब भारत के संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत विचार के लिए पंजाब के राज्यपाल को भेजे जाएंगे।
सेवा कॉल एक वर्ष के लिए बढ़ेगा | Chandigarh News
कैबिनेट ने हाउस सर्जन/हाउस फिजिशियन की सेवाओं के विस्तार के संबंध में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की नीति को एक वर्ष के लिए बढ़ा दिया। इसका उद्देश्य राज्य के निवासियों को गुणवत्तापूर्ण एवं कुशल स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करना है।
ऑडिट रिपोर्ट विस में रखने को मंजूरी
राज्यपाल की सिफारिश पर कैबिनेट ने पंजाब विधान सभा के आगामी सत्र के दौरान भारत सरकार के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ऑडिट रिपोर्ट सदन में रखने को हरी झंडी दे दी।
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