कैराना (सच कहूँ न्यूज)। Kairana News: कोर्ट ने चोरी, अवैध हथियार बरामदगी व अवैध शराब तस्करी समेत चार विभिन्न मामलों में दोष सिद्ध पाए जाने पर चार आरोपियों को कारावास व अर्थदंड की सजा सुनाई है। Kairana News
एसपी शामली रामसेवक गौतम ने बताया कि वर्ष-1999 में नबाब निवासी मोहल्ला काजीवाडा करमूखेडी थाना कोतवाली शामली के विरुद्ध थाना कांधला पर चोरी एवं बरामदगी का अभियोग दर्ज हुआ था। यह मामला कैराना स्थित न्यायालय में विचाराधीन था। गुरुवार को कोर्ट ने आरोपी नवाब को दोषी मानते हुए जेल में बिताई गई अवधि के कारावास व 2500 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। दूसरा मामला वर्ष-2000 का है, जिसमें मांगेराम निवासी रामपुर खेडी थाना कांधला के विरुद्ध स्थानीय थाने पर अवैध हथियार बरामदगी के आरोप में आयुध अधिनियम की धारा-25 के तहत मुकदमा पंजीकृत हुआ था। Kairana News
यह मामला भी कैराना स्थित न्यायालय में विचाराधीन था। गुरुवार को कोर्ट ने आरोपी मांगेराम को दोषी करार देते हुए जेल में बिताई गई अवधि के कारावास व 1000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। तीसरा मामला वर्ष-2004 का है, जिसमें संजीव निवासी ग्राम चूनसा थाना भौराकलां जनपद मुजफ्फरनगर के विरुद्ध थाना कांधला पर तेजी व लापरवाही से वाहन चलाते हुए बाइक सवार को टक्कर मारने के आरोप में धारा-279,338,304ए व 427 आईपीसी के तहत अभियोग दर्ज हुआ था। हादसे में बाइक सवार व्यक्ति की मौत हो गई थी। यह मामला भी कैराना स्थित कोर्ट में विचाराधीन था। गुरुवार को कोर्ट ने आरोपी संजीव को दोषी मानते हुए जेल में बिताई गई अवधि के कारावास व 2300 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। Kairana News
चौथा मामला वर्ष-2019 का है, जिसमें राम तनेजा निवासी मोहल्ला छत्ता कस्बा थानाभवन के विरुद्ध अवैध शराब तस्करी के आरोप में स्थानीय थाने पर आबकारी अधिनियम की धारा-60 के तहत अभियोग पंजीकृत हुआ था। यह मामला भी कैराना स्थित न्यायालय में विचाराधीन था। गुरुवार को कोर्ट ने आरोपी राम तनेजा को दोषी पाते हुए जेल में बिताई गई अवधि के कारावास व 1000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। कोर्ट ने सभी मामलों में अर्थदंड अदा न करने पर अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया है। Kairana News
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