कैराना (सच कहूँ न्यूज)। Kairana News: घर में घुसकर नाबालिग के साथ में दुष्कर्म की घटना को अंजाम देने के आरोपी को कोर्ट ने दोषी करार देते हुए दस वर्ष के कठोर कारावास व 45 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। जिला शासकीय अधिवक्ता(क्राइम) संजय चौहान व विशेष लोक अभियोजक पुष्पेंद्र मलिक ने बताया कि क्षेत्र निवासी एक व्यक्ति ने विगत 08 जून 2020 को कोतवाली कैराना पर अभियोग पंजीकृत कराया था। बताया कि 07 जून 2020 को वह पत्नी के साथ में अपनी सुसराल गया हुआ था। उसकी 15 वर्षीय नाबालिग पुत्री घर पर अकेली थी। इसी दौरान जावेद निवासी ग्राम भूरा उसके घर में घुस आया। जहां पर आरोपी ने उसकी नाबालिग पुत्री के साथ में जबरदस्ती दुष्कर्म किया। Kairana News
उसकी पुत्री के शोर मचाने पर आस पड़ोस के लोग मौके पर पहुंच गए, जिस पर आरोपी माफी मांगते हुए मौके से भाग गया। बाद में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। विवेचक ने मामले की तफ्तीश करके आरोप-पत्र कोर्ट में दाखिल किया। मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से 07 गवाह न्यायालय के समक्ष पेश किए गए। यह मामला कैराना स्थित अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश(पॉक्सो विशेष) सीमा वर्मा की अदालत में विचाराधीन था। गुरुवार को न्यायाधीश ने दोनों पक्षों के वरिष्ठ अधिवक्ताओं के तर्क-वितर्क सुनने एवं पत्रावलियों के अवलोकन के पश्चात आरोपी जावेद को दोषी मानते हुए दस वर्ष के कठोर कारावास व 45 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा न करने पर कोर्ट ने अतिरिक्त कारावास का प्रावधान किया है। Kairana News
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