पूज्य गुरु जी को कानून के दायरे में मिली फरलो: प्रवक्ता, डेरा सच्चा सौदा

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Sirsa News पूज्य गुरु जी को कानून के दायरे में मिली फरलो: प्रवक्ता, डेरा सच्चा सौदा

सरसा (सच कहूँ न्यूज)। पूज्य गुरु संत डॉ. गुरमीत राम रहीम सिंह जी इन्सां 21 दिन की फरलो पर बरनावा (यूपी) में आए हुए हैं। पूज्य गुरु जी को कानून के अन्तर्गत डिवीजनल कमिशन रोहतक द्वारा 21 दिन की फरलो दी गई है। इस बाबत जानकारी देते हुए डेरा सच्चा सौदा के प्रवक्ता जितेंद्र खुराना एडवोकेट ने बताया कि पैरोल/फरलो हर कैदी को दी जाती है, ऐसे हजारों कैदी हरियाणा में हैं जो इसका लाभ ले रहे हैं। हरियाणा गुड परिजनर एक्ट के तहत हर कैदी को 1 साल में 70 दिन की पैरोल और 21 दिन की फरलो दी जाती है। कैदी द्वारा पैरोल को दो बार में और फरलो को 1 बार में कभी भी लिया जा सकता है और इसके लिए कोई कारण देने की भी जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी कुछ लोगों द्वारा मीडिया संस्थानों के माध्यम से ये प्रकाशित किया जा रहा है कि फरलो विधानसभा चुनावों के मद्देनजर दी गई है जो कि बिल्कुल बेबुनियाद है।

उन्होंने कहा कि पूज्य गुरु जी द्वारा जून 2024 को एप्लीकेशन लगा कर फरलो माँगी गई, जिस पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने स्टेट आफ हरियाणा से जवाब माँगा की कितने ऐसे सिमिलर केसिस कैदियों को आपके द्वारा पैरोल दी गई है, जिसके जवाब में स्टेट आॅफ हरियाणा ने एक एफिडेविट के माध्यम से कोर्ट में रिपोर्ट फाइल करते हुए बताया कि कुल 89 और ऐसे सिमिलर कैदी हैं जिनको पैरोल दी गई है और केवल 2 ऐसे कैदी हैं जिनको पैरोल/फरलो नहीं दी गई, उसको भी कारण के साथ बताया गया। जिसमें एक के एड्रेस वेरीफिकेशन की दिक़्कत थी और दूसरे ने समय पर सरेंडर नहीं किया, जिस कारण उन्हें पैरोल नहीं दी गई। उन्होंने कहा कि सुनवाई के पश्चात माननीय हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया कि इस फरलो की एप्लीकेशन पर स्टेट आॅफ हरियाणा की काम्पीटेंट अथॉरिटी (डिवीजनल कमिशन) बिना पक्षपात और हरियाणा परिजनर गुट एक्ट को फॉलो करते हुए निर्णय ले, भविष्य में भी अगर इस प्रकार की एप्लीकेशन लगाई जाती है तो उस पर भी स्टेट आॅफ हरियाणा की कॉम्पीटेंट अथॉरिटी फैसला लेगी। इसलिए इसे राजनीति से ना जोड़ा जाए।