नई दिल्ली (सच कहूँ न्यूज)। Traffic Rules: आज कल हर घर में दोपहिया वाहन हैं और उस दोपहिया वाहन से आप घर से ऑफिस या फिर किसी भी काम के लिए घर से बाहर जाते ही होगें। लेकिन क्या आप जब उस स्कूटर-बाइक पर जाते हैं, तो आप या आपके पीछे बैठा व्यक्ति हेलमेट लगाता हैं या नहीं अगर नहीं तो यह खबर आपके लिए हैं, दरअसल, दक्षिण भारत के राज्य आंध्र प्रदेश के बड़े शहर विशाखापट्टनम में दोपहिया वाहन के लिए मोटर व्हिकल एक्ट के तहत एक नया नियम लागू किया गया हैं जिसके अनुसार अब स्कूटर, बाइक चलाते वक्त पीछे बैठने वाले शख्स को हेलमेट पहनना अनिवार्य हैं। यह नियम देश के अनेक राज्यों में लागू हैं, लेकिन देश के अधिकांश हिस्सों में इसका पालन नहीं होता।
1 सितंबर को होगा नियम लागू | Traffic Rules
देश में बढ़ते सड़क हादसों को रोकने के लिए 1 सितंबर से आंध्र प्रदेश के बड़े शहर विशाखापट्टनम में हाईकोर्ट के आदेश पर मोटरसाइकल के पीछे बैठकर सवारी करने वाले व्यक्ति को भी हेलमट लगाना अनिवार्य होगा। विशाखापट्टनम के जिला कलेक्टर, जिला सड़क समिति के अध्यक्ष हरेंधीरा प्रसाद और शहर के पुलिस आयुक्त शंखब्रत बागची ने हाल ही में एक बैठक की, उन्होंने कहा कि अगर कोई नागरिक इन नियमों का पालन नहीें करता, तो उनको अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता हैं,
1035 रुपए का चालान और तीन माह के लिए लाइसेंस सस्पेंड
विशाखापट्टनम पुलिस का कहना हैं, कि जो भी नागरिक नियमों का उल्लंघन करेगा, उसका 1035 रुपए तक का चालान काटने के साथ-साथ उसका लाइसेंस तीन महिनें के लिए रद्द किया जा सकता हैं
हेलमेट की क्वालिटी के लिए भी दी हिदायत | Traffic Rules
हेलमेट की क्वालिटी से संबन्धित हिदायत देते हुए बताया गया, कि केवल आईएसआई मार्क वाले हेलमेट ही पहने होंगे, नहीें तो सख्त एक्शन लिया जा सकता हैं।
आपकी जानकारी के लिए बता दें, कि दिल्ली, मुंबई जैसे बड़े शहरों में स्कूटर,बाइक के पीछे बैठने वाले लोगों के हेलमट पहने वाले नियम का सख्ती से पालन करवाया जाता हैं बहुत से शहरों में केवल दोपहिया वहान चलाने वाले चालक के हेलमेट न पहनने पर ही चालान काटा जाता हैं। Traffic Rules
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