Haryana News: हरियाणा के कच्चे कर्मचारियों के लिए आई बड़ी खुशखबरी, सीएम नायब सैनी ने किया ऐलान

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Haryana News: हरियाणा के कच्चे कर्मचारियों के लिए आई बड़ी खुशखबरी, सीएम नायब सैनी ने किया ऐलान

हरियाणा कैबिनेट में महत्वपूर्ण फैसला- सीएम नायब सैनी ने प्रदेश के लिए खोला योजनाओं का पिटारा | Haryana News

  • सभी बीपीएल परिवारों को 1 अगस्त से मिलेगा 500 रुपये में गैस सिलेंडर | Haryana News
  • इस योजना से 49 लाख से अधिक परिवार होंगे लाभान्वित | Haryana News

चंडीगढ़ (सच कहूँ न्यूज)। Haryana News: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में आज यहां हुई मंत्रिमंडल की बैठक में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) के तहत एल पीजी उपभोक्ता के रूप में पंजीकृत परिवारों के लिए राज्य में नई एलपीजी योजना के कार्यान्वयन को मंजूरी दी गई। यह योजना 1 अगस्त, 2024 से लागू होगी। Haryana News

इस योजना के तहत हरियाणा राज्य के सभी पंजीकृत बीपीएल परिवारों को 500 रुपये प्रति सिलेंडर (14.2 किलोग्राम घरेलू सिलेंडर) की दर से प्रति वर्ष 12 सिलेंडर प्रदान किए जाएंगे। प्रदेश सरकार ने हरियाणा में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए उक्त योजना शुरू की है। इस नई योजना के अनुसार एलपीजी की सब्सिडी-राशि परिवार की सबसे बड़ी महिला सदस्य के बैंक खाते में स्थानांतरित की जाएगी। यदि परिवार में 18 वर्ष से अधिक आयु की कोई महिला सदस्य नहीं है, तो यह राशि परिवार के सबसे बड़े पुरुष सदस्य के बैंक खाते में स्थानांतरित कर दी जाएगी। प्रदेश सरकार की इस योजना से 49 लाख से अधिक परिवार लाभान्वित होंगे। Haryana News

इससे राज्य की गरीब महिलाओं के स्वास्थ्य और जीवन में सुधार होगा। हरियाणा सरकार बीपीएल परिवारों को लाभान्वित करने के लिए 1.417 करोड़ रुपये का खर्च वहन करेगी।

गौरतलब है कि कल ही मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने जींद में हरियाली तीज के अवसर पर आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में लोगों को संबोधित करते हुए घोषणा की थी कि प्रदेश में लाभार्थी परिवारों को अब 500 रुपये में गैस सिलेंडर मिलेगा। इसी घोषणा को आज कैबिनेट की बैठक में अमलीजामा पहनाकर तुरंत लागू कर दिया गया।

मान्यता प्राप्त मीडियाकर्मियों के लिए पेंशन नियमों को बनाया आसान

हरियाणा में मान्यता प्राप्त मीडियाकर्मियों को सहायता प्रदान करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए मुख्यमंत्री के नेतृत्व में आज यहां हुई हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक में 60 वर्ष से अधिक आयु के मान्यता प्राप्त मीडियाकर्मियों के लिए पेंशन योजना में महत्वपूर्ण संशोधनों को मंजूरी दी गई। इन संशोधनों में लाभार्थी मीडियाकर्मी के खिलाफ कभी भी कोई आपराधिक मामले दर्ज होने की स्थिति में पेंशन बंद करने के नियम को हटा दिया गया है। Haryana News

इसी प्रकार, मीडियाकर्मी का आचरण पत्रकारिता के निर्धारित सिद्धांतों नैतिकता के विरूद्ध पाये जाने पर उनकी पेंशन बंद करने के नियम को भी खत्म कर दिया गया है। इसके अलावा, परिवार पहचान पत्र के अनुसार प्रति परिवार केवल एक सदस्य ही मासिक पेंशन के लिए पात्र होगा, अब इस नियम को भी हटा दिया गया है। वर्तमान में, राज्य सरकार द्वारा दैनिक, सायं, साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक समाचार पत्रों, समाचार एजेंसियों, रेडियो स्टेशनों, समाचार चैनलों के मान्यता प्राप्त मीडियाकर्मियों को 15,000 रुपये की मासिक पेंशन प्रदान की जा रही है।

हरियाणा पंचायती राज (संशोधन) अध्यादेश, 2024 को दी मंजूरी

हरियाणा पिछड़ा वर्ग आयोग की सिफारिशों के अनुरूप पंचायती राज संस्थाओं में पिछड़ा वर्ग ‘बी’ के व्यक्तियों को आनुपातिक आरक्षण देने के उद्देश्य से सरकार ने हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 9, 59 और 120 में संशोधन करने का निर्णय किया है।

मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 में संशोधन करने के लिए हरियाणा पंचायती राज (संशोधन) अध्यादेश, 2024 लाने का निर्णय लिया है। इससे पंच, सरपंच, पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्यों के निर्वाचित पदों के लिए पिछड़े वर्ग (बी) के सदस्यों के लिए सीटों का आरक्षित किया जा सकेगा। Haryana News

नगरपालिका अधिनियम की धारा में संशोधन | Haryana News

मंत्रिमंडल की बैठक हुई जिसमें हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 की धारा 6 और 11 तथा हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973 की धारा 10 में संशोधन के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की। हरियाणा पिछड़ा वर्ग आयोग की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए, नगर पालिकाओं में चुनाव लड़ने के लिए पिछड़ा वर्ग ‘बी’ हेतु सीटों के आरक्षण के संबंध में प्रावधान अधिनियम, 1994 की धारा 6 और 11 तथा अधिनियम, 1973 की धारा 10 में किए जाने हैं।

इसके अलावा, पिछड़ा वर्ग ‘बी’ के लिए आरक्षित किए जाने वाले वार्डों में महिलाओं के लिए कम से कम एक तिहाई सीटों के आरक्षण का प्रावधान भी अधिनियम, 1994 की धारा 11 और अधिनियम, 1973 की धारा 10 में किया जाना है, जो इन धाराओं के तहत पिछड़ा वर्ग ‘ए’ के लिए आरक्षित वार्डों में महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण के लिए किए गए प्रावधान के समान है।

सोसायटियों के लिए न्यू रजिस्ट्रेशन नम्बर प्राप्त करने की समय सीमा बढ़ाई

मंत्रिमंडल की बैठक में सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत पंजीकृत मौजूदा सोसायटियों द्वारा नए पंजीकरण नम्बर प्राप्त करने की समय सीमा बढ़ाकर हरियाणा सोसायटी पंजीकरण एवं विनियमन नियम, 2012 में संशोधन को स्वीकृति प्रदान की गई। संशोधन के अनुसार, राज्य सरकार द्वारा एचआरआरएस नियम, 2012 के नियम 8 (1) में संशोधन करने का निर्णय लिया गया ताकि सोसायटियों को अपना नया पंजीकरण नम्बर प्राप्त करने के लिए अतिरिक्त समय दिया जा सके। यह विस्तार अधिसूचना के माध्यम से लागू किया जाएगा और एचआरआरएस नियम, 2012 की अनुसूची-1 में निर्धारित पुन: पंजीकरण शुल्क के भुगतान के अधीन होगा।

अनुबंधित कर्मचारियों को मिली जॉब सिक्योरिटी | Haryana News

  • प्रदेशभर में लगभग 1 लाख 20 हजार कच्चे कर्मचारियों को मिलेगा लाभ

राज्य सरकार ने आज अनुबंधित कर्मचारियों के हित में बड़ा ऐतिहासिक फैसला लेते हुए अनुबंधित कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी देने का फैसला किया है। इससे प्रदेशभर में लगभग 1 लाख 20 हजार अनुबंधित कर्मचारियों को बड़ा लाभ मिलेगा। सरकार का यह निर्णय आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट-1 और पार्ट-2 सहित एचकेआरएन के तहत कार्यरत अनुबंधित कर्मचारियों पर लागू होगा। इस अध्यादेश के अनुसार, राज्य सरकार ने प्रदेश के विभिन्न विभागों सहित हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत कार्यरत सभी अनुबंधित कर्मचारियों की सेवाओं को सेवानिवृति की अवधि तक सुरक्षित करने का प्रावधान किया है।

15 अगस्त, 2024 तक जिन अनुबंधित कर्मचारियों को 5 वर्ष पूरे हो जाएंगे वे इस नीति के तहत पात्र होंगे। अनुबंधित कर्मचारियों को पे-स्केल का बेसिक वेतन प्रदान किया जाएगा। साथ ही, महंगाई भत्ते (डीए) अलाउंस के अनुरूप नियमित कर्मचारी की तर्ज पर हर जनवरी और हर जुलाई की पहली तारीख को अनुबंधित कर्मचारियों के मानदेय में वृद्धि करने का भी प्रावधान किया है।

अनुबंधित कर्मचारियों को 1 साल की सेवा के बाद सालाना वेतन वृद्धि देने का भी प्रावधान किया गया है। ऐसे सभी कर्मचारियों को डेथ-कम-रिटायरमेंट ग्रेच्युटी का लाभ भी मिलेगा। इतना ही नहीं, अनुबंधित कर्मचारी मेटरनिटी एक्ट के तहत मिलने वाले सभी लाभ के लिए भी पात्र होंगे। पीएम-जन आरोग्य योजना-चिरायु एक्सटेंशन योजना के तहत अनुबंधित कर्मचारियों के परिवारों को स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ भी प्रदान किया जाएगा। 50,000 रुपये प्रतिमाह से अधिक वेतन लेने वाले अनुबंधित कर्मचारी इस नीति के तहत पात्र नहीं होंगे। इसके अलावा, केंद्रीय प्रायोजित स्कीमों के तहत कार्यरत कर्मचारियों पर यह फैसला लागू नहीं होगा। Haryana News

जिन्हें 5 साल और अधिक वर्ष काम करते हुए हो गए हैं, उन्हें मानदेय के अतिरिक्त समान पद के अनुसार उस पद के न्यूनतम पे लेवल से 5 प्रतिशत अधिक मिलेगा। इसी प्रकार, जिन्हें 8 साल और अधिक वर्ष काम करते हुए हो गए हैं, उन्हें मानदेय के अतिरिक्त समान पद के अनुसार उस पद के न्यूनतम पे लेवल से 10 प्रतिशत अधिक मिलेगा। जिन कर्मचारियों को 10 साल और अधिक वर्ष काम करते हुए हो गए हैं, उन्हें मानदेय के अतिरिक्त समान पद के अनुसार उस पद के न्यूनतम पे लेवल से 15 प्रतिशत अधिक मिलेगा।

गेस्ट टीचर्स को भी अब मिलेंगे अतिरिक्त लाभ

मंत्रिमंडल की बैठक में एक और बड़ा निर्णय लिया गया जिसमें उपरोक्त सुविधाओं और लाभों में से जो लाभ गेस्ट टीचर्स एक्ट में नहीं मिलते, अब वे लाभ गेस्ट टीचर्स को भी दिए जाएंगे। राज्य सरकार लगातार कर्मचारियों के हितों को लेकर? कटिबद्ध है, इसी दिशा में आज मंत्रिमंडल में यह ऐतिहासिक फैसला लिया गया है।

खरीफ फसलों पर बोनस देने को दी मंजूरी | Haryana News

  • खरीफ फसलों सहित बागवानी फसलों के लिए किसानों को मिलेगा 2,000 रुपये प्रति एकड़ बोनस

मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा में खरीफ फसलों पर बोनस देने को मंजूरी दी गई। इस फैसले के बाद खरीफ फसलों सहित बागवानी फसलों के लिए किसानों को 2,000 रुपये प्रति एकड़ बोनस मिलेगा। राज्य के किसानों और अन्य किसान संगठनों ने इस वर्ष प्रतिकूल मौसम की स्थिति के कारण खरीफ फसलों के लिए अधिक इनपुट लागत पड़ने का मुद्दा उठाया था और सरकार से सहयोग की मांग की थी। इस वर्ष गर्मी के कारण पानी की अधिक खपत हुई, जिससे अन्य फसल-रखरखाव इनपुट की आवश्यकता पड़ी।

इसके अलावा बारिश में भी 40 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है और इस कारण भी फसल की इनपुट लागत बढ़ी है। मंत्रिमंडल ने खरीफ फसलों सहित बागवानी फसलों के लिए 2,000 रुपये प्रति एकड़ एकमुश्त बोनस को मंजूरी दी है। खरीफ 2023 के दौरान मेरी फसल मेरा ब्यौरा (एमएफएमबी) के तहत पंजीकृत क्षेत्र को देखते हुए वित्तीय भार लगभग 1300 करोड़ रुपये होगा। किसानों द्वारा 14 अगस्त, 2024 तक मेरी फसल मेरा ब्यौरा (एमएफएमबी) पर पंजीकरण करवाने पर सभी किसानों को बोनस की पहली राशि 15 अगस्त, 2024 तक दी जाएगी। इसके अलावा, जैसे-जैसे एमएफएमबी पंजीकरण आगे बढ़ेगा, नए किसानों को भी बोनस मिलेगा।

हुड्डा करते हैं झूठ की राजनीति: सैनी

नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की हर बात पर राजनीति करने की आदत है। वे झूठ बोलकर लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं। भूपेंद्र हुड्डा ने अपने कार्यकाल के दौरान स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को भी डस्टबिन में फेंक दिया था और वे किसान हित की बातें करते हैं। श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि कांग्रेस की किसानों के लिए कुछ करने की न ही नीति और न ही नीयत है। उन्होंने कहा कि सरकार लगातार जन कल्याण के फैसले ले रही है, चाहे वह किसान हित के हों, चाहे कर्मचारी हित के हों और चाहे मीडिया कर्मियों की भलाई के लिए हों। Haryana News

विनेश फौगाट को हरियाणा सरकार देगी ओलंपिक सिल्वर मेडल विजेता के लाभ

मुख्यमंत्री ने कहा कि विनेश फौगाट हरियाणा की बेटी है और उनके ओलंपिक में किए गए प्रदर्शन पर हमें बहुत गर्व है। विनेश फौगाट ने न केवल हरियाणा का बल्कि भारत का नाम अंतरराष्ट्रीय पटल पर रौशन किया है। उन्होंने कहा कि किन्हीं भी कारणों से वो भले ही ओलंपिक का फाइनल नहीं खेल पाई हों लेकिन हम सबके लिए वो एक चैंपियन है। इसलिए हरियाणा सरकार ने फैसला किया है कि विनेश फौगाट को ओलंपिक रजत पदक विजेता के समान ईनाम और सुविधाएं दी जाएंगी। उन्होंने मनु भाकर और सरबजोत सिंह को भी ओलंपिक में पदक हासिल करने पर बधाई एवं शुभकामनाएं दी।

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