बेसमेंट में व्यावसायिक गतिविधि की तो सिंलिग के साथ होगी एफआईआर: अतुल वत्स

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Ghaziabad News: बेसमेंट में व्यावसायिक गतिविधि की तो सिंलिग के साथ होगी एफआईआर: अतुल वत्स

जीडीए वीसी के स्पेशल दल ने जगह-जगह छापेमारी कर अवैध निर्माण भवनों, दुकानों और बेसमेंट में व्यावसायिक गतिविधि संचालित भवनों को जारी किए नोटिस, लगाई सील, कराई एफआईआर

  • जीडीए वीसी के जरिए बनाए प्राधिकरण के स्पेशल दल ने दूसरे दिन भी की सख्त कार्रवाई, सीलिंग के साथ कराई एफआईआर दर्ज | Ghaziabad News

गाजियाबाद (सच कहूँ/रविंद्र सिंह)। Ghaziabad News: गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (जीडीए) वीसी अतुल वत्स के निर्देश पर वीरवार को भी प्राधिकरण के स्पेशल दल ने जगह- जगह छापेमारी कर अवैध निर्माण भवनों, दुकानों और बेसमेंट में व्यावसायिक गतिविधि संचालित कर रहे भवन स्वामियों को नोटिस जारी करने के अलावा सीलिंग की कार्रवाई की गई। और कई पर एफआईआर भी दर्ज कराई गई। प्राधिकरण क्षेत्र में स्थित भवनों के बेसमेंट में पार्किंग के स्थान पर अवैधानिक गतिविधियों के नियंत्रण एवं  सुरक्षा  मानक सुनिश्चित करने के सम्बन्ध में शासन से प्राप्त दिशा निर्देश के क्रम में जीडीए वीसी अतुल  वत्स ने जीडीए के सभी जोन में प्रभारी प्रवर्तन, सहायक अभियंता, अवर अभियंता की टीम को विशेष अभियान दल का सदस्य बनाया है। Ghaziabad News

गठित स्पेशल दल को उन्होंने सख्त निर्देश जारी किए है कि जिन्हें पूर्व में नोटिस जारी हुआ हैं, उन पर नियमानुसार कठोर  करते हुए  सीलिंग  की कार्रवाई की जाए और  यदि किसी को नोटिस जारी नहीं है, तो उनका चिन्हांकन कर तत्काल नोटिस दिया जाये। और सभी प्रभारी अपने जोन में स्थित सभी  बेसमेंटों का निरीक्षण करें ।इसी कर्म में वीरवार को दूसरे दिन  भी जीडीए के अधिकारियों ने जगह -जगह कार्रवाई करते हुए अवैध भवनों,दुकानों बैसमेंटों  को सील किया गया  और अवैध  निर्माणकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई।

जीडीए ओएसडी एवंम जोन -4,प्रभारी प्रवर्तन गूंजा सिंह ने बताया कि जीडीए वीसी के निर्देश पर कार्यवाही करते हुए वीरवार को  प्रवर्तन जोन-4 के क्षेत्रान्तर्गत गठित अभियान दल के जरिए विजय कुमार एवं सुदन रावत, प्लाॅट नंबर  37, सेक्टर-1, अम्बेडकर रोड, गाजियाबाद के जरिए  निर्मित बेसमेंट के चारों ओर आरसीसी वॉल  का निर्माण सेटबैक छोड़ते हुए  कर लिया गया। आंशिक रूप से अपूर्ण मिट्टी भराई को पूर्ण करने के लिए उन्हें निर्देश जारी किए गए।  और  कृष्ण कुमार केसरवानी, भूखण्ड संख्या-सेकेण्ड -सी/130, नेहरू नगर,  में पूर्व निर्मित बेसमेंट को दो भागों में विभाजित किया गया है, इसका एक भाग खाली  हैं एवं दूसरे भाग में स्नूकर टेबल स्थापित कर खेल हेतु संचालित किया जा रहा है।

जिसे तत्काल प्रभाव से बंद कराते हुए, निर्देश दिए गये हैं, तरूण शर्मा, भूखण्ड संख्या  सेकेण्ड -सी/101, नेहरू नगर, गाजियाबाद का निर्मित बेसमेंट को दो भागों में विभाजित किया गया है, जिसका एक भाग रिक्त व दूसरे भाग में टाइल्स के डेमोस्ट्रेशन के लिए  उपयोग किया जा रहा है, डॉ हीरालाल शर्मा, थर्ड -बी/02, नेहरू नगर, गाजियाबाद, पूर्व में निर्मित बेसमेंट में ब्लड बैंक का संचालन किया जा रहा है। प्रश्नगत स्थल पर मरीज को भर्ती किये जाने हेतु व्यवस्था नहीं है, मात्र ब्लड लेने व देने की व्यवस्था की संचालन किया जा रहा है,  नितीश जैन, भूखण्ड संख्या थर्ड -बी/03, नेहरू नगर, गाजियाबाद में पूर्व निर्मित बेसमेंट का बुक स्टोर के रूप में उपयोग किया जा रहा है, स्थल पर दो फायर एक्सटिंग्यूशर सुरक्षा की दृष्टि से स्थापित किये गये हैं।

प्राधिकरण के स्पेशल दल ने जोन -8  में की सीलिंग की कार्रवाई  | Ghaziabad News

  • बेसमेंट में पार्किंग,जिम आदि व्यावसायिक गतिविधियां पाई लगाई सील ,दर्ज कराई एफआईआर

प्रवर्तन जोन-8 के अन्तर्गत शालीमार गार्डन एक्स-वन  के भवन संख्या -701 में   गौरव पुत्र  जयराम द्वारा निर्मित बेसमेंट में पार्किंग,व्यावसायिक गतिविधियां संचालित की जा रही थी। नियमानुसा अन्तर्गत सील और उनके खिलाफ एफआईआर  दर्ज कराई गई है । ज्योति चैधरी पत्नी  देवेन्द्र कुमार निर्माणकर्ता  प्रवीण कसाना द्वारा इंद्रप्रस्थ के डी-ब्लॉक स्थित भूखण्ड संख्या एनपी-06, टीला मोड के जरिए  निर्मित बेसमेंट में जिम का संचालन किया जा रहा था, उसे भी  सील किया गया और एफआईआर की कार्यवाही की गई है। Ghaziabad News

जयवीर सिंह मावी के जरिए भूखण्ड संख्या ए-18, इंद्रपुरी लोनी बॉर्डर पर बेसमेंट निर्माणाधीन पाया गया, जिसका मानचित्र स्वीकृत न होने के कारण धारा-26, 27, 28(1) व 28(2) के अंतर्गत कार्यवाही की गई है,  मंगत राय गर्ग निर्माणकर्ता   प्रवीण कसाना, इन्द्रप्रस्थ के डी-ब्लॉक के भूखण्ड संख्या एनपी-10, टीला मोड पर निर्माणाधीन बेसमेंट का निर्माण वर्षा ऋतु को देखते हुए स्थगित करने के निर्देश दिये गये। मौके पर निर्माणकर्ता और विकासकर्ताओं के निर्देश दिये गये कि स्वीकृत मानचित्र के विरुद्ध जनउपयोगी व्यावसायिक क्रियाओं का संचालन न करें। जिससे किसी भी जान-माल की क्षति से बचा जा सके। उन्होंने कहा कि  यह  कार्यवाही आगे भी निरन्तर जारी रहेगी।

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